नाबालिगो का अपहरण कर दुष्कर्म के सात आरोपियों की जमानत खारिज
बौंली, बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने चार अलग-अलग नाबालिगो का अपहरण कर दुष्कर्म के दर्ज मामलों में सात आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया था कि 28 जून को जिले के एक थाने में पीड़ित पिता ने मामला दर्ज कराया था कि 27 जून की रात्रि को मेरी नाबालिग
पुत्री पेशाब करने निकली थी तो बाबू, मुंशी, राजू व नितिन ने बाइक से अपहरण कर बारी-बारी से दुष्कर्म किया इस पर पुलिस ने आरोपी नितेश व श्री राम मीणा निवासी जटलाव थाना बौंली सहित सभी आरोपियों का न्यायालय में चालान पेश किया आरोपियों को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। दूसरे मामले में पीड़ित पिता व माता ने थाने में मामला दर्ज कराया था कि हम दोनों मजदूरी करते हैं शाम चार पांच बजे से मेरी नाबालिग पुत्री घर से गायब है पुलिस ने आरोपी मनोहर रेगर निवासी मराठी थाना बसौली जिला बूंदी को 11 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था। अन्य तीसरे मामले में पीड़ित पिता ने मामला दर्ज कराया था कि 1 अगस्त 2022 को सांय 7:30 बजे मेरी नाबालिग पुत्री जंगल में सोच करने गई थी लेकिन वह वापस नहीं लोटी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बोलताराम, मनराज व गजब सिंह गुर्जर निवासी निमोद थाना बौंली को गिरफ्तार किया था। चौथ मामले में पीड़ित पिता ने मामला दर्ज कराया था कि एक महीने पहले आरोपी मुनीम प्रजापत निवासी भगवतगढ़ थाना सुरवाल ने मेरी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर मकान के पीछे कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया एवं फोटो वीडियो बना ली व वायरल करने की धमकी देने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मुनीम प्रजापत को 3 सितंबर 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।