दृष्टिबाधित मतदाताओं को मिलेगी ब्रेल लिपि में मतदाता पर्ची
सवाई माधोपुर 26 अक्टूबर। जिले के दृष्टि बाधित मतदाताओं को ब्रेललिपि में मुद्रित कर मतदाता पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेष कुमार ओला ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के सभी मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची का वितरण किया जाएगा। दृष्टिबाधित मतदाताओं को घर-घर बीएलओ के माध्यम से ब्रेललिपि में मतदाता सूचना पर्चियों का वितरण किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2023 में ईवीएम एम-3 (2013 के बाद के मॉडल) प्रयोग में ली जाएगी जिनके नीले बटन के दाहिनी ओर वोटिंग बटन पर ब्रेल लिपि में अभ्यर्थियों की क्रम संख्या ऊकेरी हुई है, जिसे दृष्टिहीन मतदाता स्पर्श करके पढ़ सकेगा। ब्रेल लिपि डमी बैलेट शीट हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होगी।
आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पीठसीन अधिकारी दृष्टिबाधित मतदाता को मतदान के समय डमी बैलट शीट उपलब्ध कराते हुए अनुरोध करेंगे क्या वह इस सुविधा के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं। यदि वह ऐसा करना चाहते हैं तो डमी बैलट शीट्स पर उपलब्ध जानकारी का पठन करने के बाद उन्हें वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में जाकर मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार के मतदाता द्वारा बैलट यूनिट पर उभरे हुए उनके पसन्द के अभ्यर्थी के सामने का बटन दबाकर मतदान किया जाएगा। यदि वह अपने साथ निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 एन के अनुसार सहायक साथ ले जाना चाहते है तो इसकी पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि सामान्य मतदाताओं को बीएलओ द्वारा मुद्रित मतदाता पर्ची दी जाएगी। इसके साथ-साथ दृष्टिबाधित मतदाताओं को बे्रल लिपि में मतदाता सूचना पर्चियों का वितरण बीएलओ के माध्यम से मतदान की दिनांक से 5 दिन पूर्व करवा दिया जाएगा। बीएलओ द्वारा जिनको मतदाता सूचना पर्ची का वितरण किया जाएगा। उनसे हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी द्वारा पावती प्राप्त की जाएगी। इसका रिकॉर्ड रजिस्टर मतदान की दिनांक से 3 दिन पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को सुपुर्द कर दिया जाएगा।