एक बार पोस्टल बैलेट जारी होने पर पोलिंग बूथ पर जाकर नहीं डाल सकेंगे वोट

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एक बार पोस्टल बैलेट जारी होने पर पोलिंग बूथ पर जाकर नहीं डाल सकेंगे वोट

जिला निर्वाचन अधिकारी ने की राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बैठक,

रिटर्निंग अधिकारियों व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित,

डाक मतपत्र से मतदान के संबंध में दी जानकारी

भीलवाड़ा, 01 नवंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष मोदी ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अनिवार्य सेवाओं में तैनात अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर प्रभारी अधिकारी डाक मतपत्र, संबंधित विभाग के नियुक्त नोडल अधिकारियों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। इसके पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा को लेकर किए गए कार्यों की समीक्षा हेतु जिले के समस्त रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ भी वीसी के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक के दौरान कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार सर्विस वोटर्स के अलावा अन्य आठ विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सेवा, अग्निशमन सेवाएं, जयपुर मेट्रो, बिजली विभाग में इलेक्ट्रीशियन, लाइन मैन, पीएचईडी में पम्प ऑपरेटर, टर्नर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मी, दूध आपूर्ति सेवा में लगे कार्मिकों की कार्य की प्रकृति को देखते हुए पहली बार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव-2023 डाक मतपत्र की सुविधा दी जा रही है।

बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मोदी ने अनिवार्य सेवाओं में नियोजित अनुपस्थित मतदाता तथा निर्वाचन कार्य में नियुक्त कार्मिकों के साथ समस्त निर्धारित वोटिंग प्रक्रिया तथा इसके लिए की गई व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने उक्त श्रेणी के मतदाताओं के लिए 17 से 24 नवंबर तक की जाने वाली वोटिंग प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। साथ ही 14 नवंबर से 21 नवंबर तक होम वोटिंग के संबंध में की गई व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अनिवार्य सेवाओं में नियोजित अनुपस्थित मतदाता पोस्टल वोटिंग सेन्टर के माध्यम से 19 से 21 नवंबर तक मतदान कर सकेंगे। मतदान दलों में नियुक्त कार्मिक 17 से 20 नवंबर तक वोटिंग फेसिलिटेशन सेंटर पर मतदान कर सकेंगे तथा इस श्रेणी से भिन्न मतदाता 22 से 24 नवंबर तक वोटिंग फेसिलिटेशन सेंटर पर मतदान कर सकेंगे। श्री मोदी ने बताया कि जिले के 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए 14 से 19 नवंबर तक होम वोटिंग के लिए प्रथम प्रयास किया जाएगा तथा 20 व 21 नवंबर को द्वितीय प्रयास किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने डाक मतपत्र की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि अनिवार्य सेवाओं वाले कार्मिकों के लिए डाक मतपत्र एक विकल्प है, यह कोई बाध्यता नहीं है। उन्होंने आवश्यक सेवाओं वाले विभागीय अधिकारियों को अपने विभाग में कर्मचारियों को फॉर्म 12-डी उपलब्ध करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी संबंधित विभाग फॉर्म 12-डी भरकर जिला निर्वाचन कार्यालय में भिजवा दें। यहां से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म भिजवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक बार जिस कर्मचारी को पोस्टल बैलेट जारी हो गया, तो वो पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं डाल सकेगा।

पोस्टल बैलेट जारी होने वाले कर्मचारी को पोस्टल बैलेट से ही मतदान करना होगा। डाक मतपत्र के लिए आवश्यक जानकारियां सही भरें और अधिक जानकारियों के लिए वोटर हेल्पलाइन एप की भी मदद ले सकते हैं।

बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ब्रह्मलाल जाट, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर श्रीमती वंदना खोरवाल, डीआईजी स्टाम्प श्री मुन्नीराम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहें।


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