विभिन्न वाहन चालक एवं पेट्रोल पंप संगठन पदाधिकारियों से वार्ता
आवश्यक सेवाओं की सप्लाई बनाये रखने एवं हिट एंड रन के प्रावधानों के बारें में की समझाइश
ट्रांसपोर्ट यूनियन सहित डेयरी, खाद्य आपूर्ति, मेडिकल, पेट्रोलियम आदि सभी आवश्यक सेवा प्रदाता एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न
गंगापुर सिटी, 3 जनवरी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के विरोध में फैली भ्रांति के कारण संभावित हड़ताल, चक्का जाम आदि के कारण जिले में आमजन को परेशानी न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए ऑटो, पिक-अप, मिनी-ट्रक, बस एवं ट्रांसपोर्ट यूनियन सहित डेयरी, खाद्य आपूर्ति, मेडिकल, पेट्रोलियम आदि सभी आवश्यक सेवा प्रदाता एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ जिला कलक्टर डॉ. अंजली राजोरिया की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर ने बताया कि जैसा कि सर्वविदित है कि भारतीय न्याय संहिता में संशोधन को लेकर जारी नोटिफ़िकेशन जो कि लागू नहीं हो पाया था के विरोध में वाहन चालकों द्वारा भ्रांति के कारण हड़ताल की गई थी| इसकी धारा 106 में प्रावधान था कि यदि कोई हिट एंड रन प्रकरण घटित होता है तो उसमें वाहन चालक के लिए जरूरी था कि वह निकटतम पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट को सूचित करे। यदि वह ऐसा नहीं करता है और मेडिकल सहायता के अभाव में दुर्घटना में आहत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दोषी के लिए दस साल तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान था इसी को लेकर उत्पन्न हुई भ्रांति के सम्बंध में मेरा सभी से निवेदन है कि यह प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में सिर्फ इसलिए प्रस्तावित किया गया था कि कहीं भी सक्षम स्तर पुलिस अथवा मजिस्ट्रेट तक वाहन चालक द्वारा सूचना न दिये के कारण मेडिकल सहायता के अभाव में दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की अत्यधिक रक्तस्राव से ब्रेन डेमेज होने के कारण मृत्यु न हो जाए। जिन्हें समय रहते इलाज मिलने पर बचाया जा सकता था। यह आप सभी को भी पता है कि एक्सिडेंट के प्रारंभिक घंटे अत्यंत क्रिटिकल होते हैं जिनमें अगर घायल को मेडिकल सहायता मिल जाए तो व्यक्ति बच भी सकता है| यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि यह प्रावधान सिर्फ बस या ट्रक चालकों के लिए ही लागू नहीं किया जा रहा था बल्कि सभी वाहन चालकों के लिए लागू किया जा रहा था।
उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम में अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। जिसके अनुसार यदि कहीं कोई दुर्घटना होती है तो यह वाहन चालक की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह संबन्धित को समय से सूचित करे और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाए। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि दुर्घटना स्थल पर वाहन चालक को यह लगता है कि भीड़ के मामले में उनके रोष या अन्य अनियंत्रित कारण की वजह से उसे वहाँ से हट जाना चाहिए और स्वयं की जान बचानी चाहिए तो वो सुरक्षित जगह जाकर अपनी जान बचाकर सक्षम स्तर को सूचित कर दे। जिससे घायल की जान बचाई जा सके। सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य से यह कानून लागू किया गया था| तो आमजन के मन में जो भ्रांतियाँ है उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान में इस प्रावधान को होल्ड पर रखा जाएगा और संबन्धित यूनियन एवं संगठनों से सरकार वार्ता के माध्यम से उत्पन्न भ्रांति को दूर करेगी, तभी इसके बारें में उचित निर्णय लिया जाएगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि इस विषय में यूनियन होम सेक्रेटरी श्री अजय कुमार भल्ला द्वारा इस प्रावधान के अंतर्गत वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया गया और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट काँग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि धारा 106 के प्रावधान अभी लागू नहीं किए गए है और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट काँग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
इसलिए मेरा सभी ट्रक, बस, ऑटो, पिक-अप ड्राईवर्स, ट्रांसपोर्ट यूनियन सहित डेयरी, खाद्य आपूर्ति, मेडिकल, पेट्रोलियम आदि सभी आवश्यक सेवा प्रदाता असोसिएशन के प्रतिनिधियों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि आप अब यह हड़ताल खत्म करें और अपने काम पर लौटें| हम सभी कभी भी नहीं चाहेंगे कि गंगापुर सिटी में किसी भी आवश्यक सेवा की आपूर्ति बाधित हो। अभी तक स्टॉक हमारे पास है। जिसके मद्देनजर ऐसे कोई समस्या जिला प्रशासन आने नहीं देगा| इसलिए सभी से अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर किसी भी भ्रांति से भ्रमित न हों और न ही भ्रांति फैलाने में भागीदार बने। शांतिपूर्वक सभी अपने काम पर लौटे और जैसे हमने गंगापुर सिटी में मिलकर हर तरह के हालातों को संभाला है। आज भी वही करना है। गंगापुरवासियों को किसी भी प्रकार से कोई असुविधा न हो और फिर भी किसी को कोई भ्रांति अभी भी है तो वह कभी भी कार्यालय आकार विचार विमर्श कर अपने भ्रम दूर कर सकता है। उन्होंने बताया कि ऑटो, पिक-अप, मिनी-ट्रक, बस एवं ट्रांसपोर्ट यूनियन सहित डेयरी, खाद्य आपूर्ति, मेडिकल, पेट्रोलियम आदि सभी आवश्यक सेवा प्रदाता असोसिएशन के प्रतिनिधियों साथ इस बैठक में वार्ता की गई। लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने भी इस पर सहमति प्रदान की है कि सरकार का उद्देश्य कभी भी यह नहीं था कि वाहन चालकों को परेशान किया जाए और ऐसा भी नहीं है कि किसी भी चालक को अपनी जान बचाने की अनुमति नहीं होगी। इसीलिए सभी से पुन: निवेदन है कि आप लोग अपने काम पर लौटें और जितनी भी आवश्यक सेवाएँ हैं, समस्त जिले में जिलेवासियों को उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करें।
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश यादव, अतिरिक्त जिला कलक्टर, जिला स्तरीय अधिकारीगण, उप जिला कलक्टर राधेश्याम मीना, पेट्रोलियम संघ के अध्यक्ष दीपक सिंह नरुका, ट्रक यूनियन के अध्यक्ष मानसिंह गुर्जर, मिनी ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय गुप्ता, पिक-अप यूनियन के अध्यक्ष अनवर खान, ऑटो यूनियन के अध्यक्ष अब्दुल हलीम एवं पूर्व अध्यक्ष छोटु खान सहित सहित डेयरी, खाद्य आपूर्ति आदि आवश्यक सेवा प्रदाता संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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