प्रचार-प्रसार से सम्बंधित आयोजन एवं वाहन प्रयोग के लिए अनुमति लेना अनिवार्य-जिला निर्वाचन अधिकारी

Support us By Sharing

प्रयागराज।जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में मंगलवार को संगम सभागार में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सम्बंध में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में नामांकन की प्रक्रिया, सुविधा पोर्टल, व्यय, सक्षम एप, सीविजिल एप सहित निर्वाचन आयोग के अन्य दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गयी। बैठक में बताया गया कि सभी प्रकार की अनुमति हेतु आॅनलाइन आवेदन ही किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार से आॅफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। बैठक में बताया गया कि प्रचार-प्रसार से सम्बंधित किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए एवं वाहन प्रयोग के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है, बिना अनुमति लिए यदि चुनाव प्रचार से सम्बंधित कोई कार्यक्रम किए जाते है या वाहन का प्रयोग किया जायेगा, तो वह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। किसी भी प्रकार की अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन किए जायेंगे। इसी तरह से सीविजिल एप के बारे में भी जानकारी दी गयी। बताया गया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोटिंग सीविजिल एप पर की जा सकती है। शिकायत दर्ज होने पर शिकायत की त्वरित जांच की जायेगी तथा उस पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही भी की जायेगी। बैठक में बताया गया कि प्रत्याशियों के द्वारा निर्वाचन से सम्बंधित व्यय के लिए अलग से खाता खोलना अनिवार्य होगा, जिसके माध्यम से ही निर्वाचन से सम्बंधित व्यय किया जा सकेगा। बैठक में नामांकन प्रक्रिया से सम्बंधित निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि नामांकन के समय आर0ओ0 कक्ष में प्रवेश के लिए केवल पांच व्यक्ति ही जिसमें प्रत्याशी भी शामिल हैं, अनुमन्य होंगे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी,अपर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सहित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।


Support us By Sharing