21 गवाहों और 47 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने हत्या, लूट और साक्ष्य मिटाने के मामले में सुनाई सजा
शाहपुरा। ग्राम सरदारपुरा में वर्ष 2023 में हुई वृद्धा नंदू देवी की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय शाहपुरा ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अभियुक्त शक्ति सिंह पुत्र भगवत सिंह निवासी सरदारपुरा को हत्या सहित अन्य अपराधों में दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर कुल 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने बताया कि मामले की शुरुआत मृतका नंदू देवी के पौत्र भेरूलाल कीर निवासी सरदारपुरा की रिपोर्ट से हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार नंदू देवी रोज की तरह सरदारपुरा स्थित नाहरसागर बांध के पेटे में नहर के पास अपने खेत पर काम करने गई थीं। देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला।
नहर के पास मिले खून के धब्बे, फिर मिला शव
अगले दिन परिजनों ने दोबारा नंदू देवी की तलाश शुरू की। इस दौरान नहर के पास खून के धब्बे दिखाई दिए। तलाश आगे बढ़ाने पर नहर में नंदू देवी का शव बरामद हुआ।
परिजनों ने देखा कि मृतका के हाथों में पहने हुए चांदी के कड़े भी गायब थे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
हत्या, लूट और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में मामला
रिपोर्ट के आधार पर थाना फुलियाकलां में एफआईआर संख्या 39/2023 दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया।
जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी शक्ति सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 392 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। मामला सेशन न्यायालय से विचारणीय होने के कारण अपर जिला एवं सत्र न्यायालय शाहपुरा में सुनवाई के लिए पहुंचा।
21 गवाहों और 47 दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियोजन ने रखा पक्ष
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 21 गवाहों के बयान करवाए। इसके साथ ही न्यायालय के समक्ष 47 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने अभियोजन की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने का पक्ष रखा।
न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद आरोपी शक्ति सिंह को नंदू देवी की हत्या सहित संबंधित अपराधों का दोषी माना।
तीन धाराओं में अलग-अलग सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सानिया हाशमी ने आरोपी शक्ति सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 392 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत 7 वर्ष का साधारण कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
इस प्रकार न्यायालय ने 21 गवाहों और 47 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले को प्रमाणित मानते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया। फैसले के बाद मृतका के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
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Bhilwara, Rajasthan
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