चारागाह भूमि से हटवाया गया अवैध अतिक्रमण, 31 अतिक्रमियों को 60 दिवस का सिविल कारावास

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अतिक्रमण के विरुद्ध जीरो टोलरेंस नीति, चारागाह भूमि से हटवाया गया अवैध अतिक्रमण

31 अतिक्रमियों को 60 दिवस का सिविल कारावास, अतिक्रमण क्षेत्र को खुर्दबुर्द कर फसल को किया गया नष्ट

गंगापुर सिटी/वजीरपुर, 11 सितम्बर 2024 | अतिक्रमण के विरुद्ध राज्य सरकार की जीरो टोलरेंस नीति के तहत जिला कलक्टर डॉ. गौरव सैनी के निर्देशन में बुधवार को गंगापुर सिटी के उपखण्ड अधिकारी अनूप सिंह के नेतृत्त्व में ग्राम मेढ़ी में 45 बीघा चारागाह भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाया गया|
उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि वजीरपुर के ग्राम मेढ़ी में आराजी खसरा नंबर 1536, 1272/2, 1436, 1606, 1501, 1616, 1631/1680, 1631 रकबा 45 बीघा से अवैध कब्जा हटवाया गया| इस दौरान फसल को खुर्दबुर्द कर नष्ट किया गया साथ ही कार्यवाही में अवरोध पैदा करने पर 31अतिक्रमियों को धारा 91 के तहत् 60 दिवस के सिविल कारावास हेतु जेल भेजा गया| वहीं लगान का 50 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया।
उप जिला कलक्टर ने बताया कि राजस्व नियमों एवं अधिनियमों के उल्लंघन के प्रति राज्य सरकार सख्त है| माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा अवैध अतिक्रमण से सम्बंधित मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार करने के निर्देश दिए गए हैं| जिनकी अनुपालना में पूर्व में भी विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही की जा चुकीं है और आगे भी जारी रहेगी| उपजिला कलक्टर ने आम नागरिकों से सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण नहीं करने की पुनः अपील की| ताकि जिला प्रशासन को अतिक्रमण के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बाध्य नहीं होना पड़े| साथ ही उन्होंने गैर मुमकिन पाल, मंदिरमाफ़ी, शमशान, सिवायचक एवं चारागाह आदि सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने का जिलेवासियों से आग्रह किया|
इस दौरान उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा उक्त चारागाह  भूमि से 02 जेसीबी और चार ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर अवैध कब्जे को हटवा दिया गया।
कार्यवाही के दौरान मौके पर तहसीलदार बसंत शर्मा, सरपंच हरिसिंह मीना सहित सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी  पुलिस के जवान व महिला जाप्ता आदि मौजूद रहा।

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