एडीजे कोर्ट ने हत्या के 13 साल पुराने मामले में दो आरोपियों को उम्र कैद की सुनाई सजा

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50-50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

भरतपुर 12 सितंबर। उच्चैन थाना इलाके के गांव बसेरी में प्लॉट में से बाउंड्रीवॉल के लिए मिट्टी भरने के विवाद में हुई हत्या के 13 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या-2 ने सुनवाई के बाद गुरुवार को दो आरोपियों दलवीर सिंह और देवीसिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
अपर लोक अभियोजक धीरज कुमार चौधरी ने बताया कि उच्चैन थाना इलाके के गांव बसेरी निवासी राजेंद्र ने 25 अप्रैल 2011 को थाने में पड़ोसी दलवीर पुत्र सरदार और देवीसिंह पुत्र मोहनलाल के खिलाफ प्लॉट से मिट्टी उठाने के झगड़े में उसके भाई मोतीलाल की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह और 20 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए।
मामले के दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने आरोपी दलवीर सिंह और देवीसिंह पर आरोप प्रमाणित मानते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।


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