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22 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, विवादों का आपसी सहमति से होगा निस्तारण

22 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, विवादों का आपसी सहमति से होगा निस्तारण

सवाई माधोपुर।पंकज शर्मा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आज दिनांक 22 दिसंबर 2024 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (एडीआर सेंटर जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर) सहित जिला मुख्यालय एवं अधीनस्थ तालुकाओं गंगापुर सिटी, खंडार, बौंली, बामनवास पर स्थित न्यायालयों में इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है ।

समीक्षा गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के निस्तारण का एक बेहतरीन विकल्प है। आज न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य फौजदारी, दीवानी, राजस्व, उपभोक्ता संबंधी मामलों, 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक अनादरण मामलों, पारिवारिक वैवाहिक मामलों, भूमि संबंधी विवाद, संपत्ति संबंधी विवाद,बैंक रिकवरी मामलों, मोटर दुर्घटना क्लेम संबंधी मामलों एवं प्री लिटिगेशन स्तर के बैंक एवं वित्तीय संस्थाओ, जल एवं विद्युत बिलों के भुगतान से संबंधी मामलों एवं जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों आदि का आपसी समझाईश एवं राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा ।

राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिला मुख्यालय सहित अधीनस्थ तालुकाओं पर कुल 10 बैंचों का गठन किया गया है, आमजन से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में न्यायालय में लंबित एवं प्री-लिटीगेशन स्तर के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण करवाने हेतु आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होवे।


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