विधिक शिविर में राष्ट्रीय लोक अदालत व बाल विवाह रोकथाम की दी जनकारी
सवाई माधोपुर 6 मई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति खंडार के तत्वावधान में विधिक सेवा केंद्र पुलिस थाना बहरावंडा कलां राष्ट्रीय लोक अदालत व बाल विवाह रोकथाम के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
पीएलवी दिनेश कुमार बैरवा ने बताया की आज उपखंड अधिकारी बंशीधर योगी की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित लोगों को पैनल अधिवक्ता हरिलाल बैरवा, रमेश चन्द तेहरिया व पीएलवी दिनेश कुमार बैरवा ने राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी। जिसमें 13 मई को आयोजित होने वाली इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुए न्यायालय में विचाराधीन राजीनामा योग्य प्रकरणों में आपसी समझाइश और सहमति से राजीनामा कर प्रकरण का हमेशा के लिए निस्तारण करने के लोगों को प्रेरित किया। पीएलवी एवं पैनल अधिवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत मे प्री लिटिगेशन के मामले, मोटर वाहन दुर्घटना के मामले, परिवारिक मामले, चेक अनादरण 138 एन आई एक्ट, फौजदारी एवं सिविल मामले जो राजीनामा योग्य है उनका निस्तारण करवाने अपने वकील से संपर्क कर राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा करने के लिए प्रेरित किया गया।
साथ ही बाल विवाह रोकथाम के संबंध में उपस्थित लोगों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुए बाल विवाह नहीं करने एवं बाल विवाह नहीं करने देने के लिए लोगों को प्रेरित किया। साथ ही आस पास होने वाले बाल विवाह की सूचना टोल फ्री नंबर 15100 पर एवं नजदीकी पुलिस थाना या जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय कंट्रोल रूम पर देने के संबंध में लोगों को प्रेरित किया।
इस दौरान उपखंड अधिकारी बंशीधर योगी ने उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत एवं बाल विवाह रोकथाम अभियान को सफल बनाने हेतु सहयोग करने का आह्वान किया शिविर में थाना अधिकारी विवेक हरसाना, अधिवक्ता हरिमोहन जाट, पवन चंदेल, हैड कांस्टेबल सुनिल यादव, समस्त थाना स्टाफ व पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी एवं सीएलजी सदस्य व आमजन मौजूद रहे।