मंदिर माफी भूमि पर मौजूद 03 अवैध दुकानों को किया गया ध्वस्त

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अतिक्रमण के विरुद्ध जीरो टोलरेंस नीति

भूमि अथवा प्लॉट खरीदने से पहले वास्तविक स्वामित्व की जाँच अवश्य करें- उपजिला कलक्टर

गंगापुर सिटी।पंकज शर्मा। 22 अगस्त 2024। अतिक्रमण के विरुद्ध राज्य सरकार की जीरो टोलरेंस नीति के तहत जिला कलक्टर डॉ. गौरव सैनी के निर्देशन में गुरुवार को गंगापुर सिटी के उपखण्ड अधिकारी अनूप सिंह के नेतृत्त्व में तहसीलदार सुधारानी द्वारा ग्राम बाढ़ सलोदा में मंदिर माफी की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाया गया|

उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि ग्राम बाढ़ सलोदा के खसरा नंबर 134 में बनी हुई लगभग 30X30 वर्ग गज परिमाप की अवैध दुकानों एवं एक मकान की बाउंड्री को ध्वस्त कर अवैध अतिक्रमण हटवाया गया| उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में पूर्व में भी 30 जुलाई 2024 को 12 अवैध दुकानें जमींदोज की गई थीं| उपजिला कलक्टर ने बताया कि अतिक्रमियों को धारा 91 के नोटिस जारी किया जाकर विधिवत सुनवाई के पर्याप्त अवसर भी दिए जा चुके हैं | परंतु अतिक्रमी लखन्ती पत्नी मुकेश कुमार मीणा द्वारा उक्त अतिक्रमण को नहीं हटाया गया| जिस पर उक्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे को हटवा दिया गया।

उप जिला कलक्टर ने बताया कि राजस्व नियमों एवं अधिनियमों के उल्लंघन के प्रति राज्य सरकार सख्त है| माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा अवैध अतिक्रमण से सम्बंधित मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार करने के निर्देश दिए गए हैं| जिनकी अनुपालना में पूर्व में भी विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा चुकी है और आगे भी जारी रहेगी| उपजिला कलक्टर ने आम नागरिकों से अपील की कि भूमि अथवा प्लॉट खरीदने से पहले क्रेता भूमि के वास्तविक स्वामित्व की सक्षम स्तरों से जाँच अवश्य करावें| जिससे वे भू-माफियाओं द्वारा की जा सकने वाली किसी भी प्रकार की सम्भावित धोखाधड़ी एवं आर्थिक क्षति से बच सकें| साथ ही सरकारी भूमि के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में यदि कोई प्रकरण आम नागरिकों के संज्ञान में आता है तो वे प्रशासन को अवगत करावें जिससे भू-माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके और आम क्रेताओं किसी भी प्रकार की भू-राजस्व की सम्भावित धोखाधड़ी से बचाया जा सके| इस दौरान उपजिला कलक्टर ने सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण नहीं करने की पुनः अपील की| ताकि जिला प्रशासन को अतिक्रमण के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बाध्य नहीं होना पड़े| साथ ही उन्होंने गैर मुमकिन पाल, मंदिरमाफ़ी, शमशान, सिवायचक एवं चारागाह आदि सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु जिलेवासियों से आग्रह किया|

इस दौरान उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा उक्त मन्दिर माफ़ी भूमि से 02 जेसीबी लगाकर अवैध कब्जे को हटवा दिया गया।

कार्यवाही के दौरान मौके पर सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी, नगर परिषद् का अतिक्रमण निरोधी दस्ता सहित पुलिस के जवान एवं महिला जाप्ता आदि मौजूद रहे|


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