अवैध गांजा व हथियार रखने के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास


अवैध गांजा व हथियार रखने के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

सवाई माधोपुर जिला एवं सैशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने दोष सिद्ध हो जाने पर अभियुक्त छितर मल मीणा निवासी दुब्बी बनास जिला सवाई माधोपुर को अवैध गांजा व हथियार रखने के जुर्म में 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। सवाई माधोपुर जिला एवं सैशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना को राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक जितेंद्र शर्मा ने अवगत कराया कि 11 अगस्त 2020 को सूरवाल थाना प्रभारी राम सिंह यादव उप निरीक्षक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि छीतर मल मीणा निवासी दुब्बी बनास अपने घर में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री करता है एवं उसके पास अवैध हथियार भी हैं सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी के घर में स्वतंत्र गवाओं के साथ तलाशी अभियान शुरू किया इस तलाशी अभियान के दौरान एक लोहे की संदूक में जिसमें ताला लगा हुआ था उसे तोड़कर देखने पर दो प्लास्टिक के पैकेट में 52 किलो अवैध गांजा व एक पारदर्शीपीस्टल हथकढ़ जिसमें जिंदा कारतूस मिला एवं 87 हजार ₹ भी पुलिस को तलाशी अभियान के दौरान नगद मिले जिन्हें जप्त कर मामला दर्ज किया गया एवं अनुसंधान के बाद जिला एवं सैशन न्यायालय सवाई माधोपुर में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर कुल 14 गवाह व 37 दस्तावेज एवं 52 किलो गांजा अवैध हथियार व 87 हजार नगद राशि पाए जाने पर अभियुक्त छीतर मीणा निवासी दुब्बी बनास को एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1लाख के अर्थदंड से एवं अदम अदायगी अर्थदंड में 3 माह का अतिरिक्त कारावास व आर्म एक्ट के तहत अपराध में 2 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5हजार के अर्थदंड से एवं अदम अदायगी में 1 माह का कारावास एवं जप्त की गई राशि 87हजार को राज्य सरकार में अधिहरण करने के आदेश दिए गए हैं।

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श्रद्धा ओम त्रिवेदी


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