राजस्थान में 238 ग्राम विकास अधिकारियों के हुए तबादले


Jaipur: राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 238 ग्राम विकास अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। राज्य में तबादलों का दौर जारी है। यह आदेश ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जारी किए हैं।

राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 238 ग्राम विकास अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। राज्य में तबादलों का दौर जारी है। यह आदेश ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक हनुमानगढ़, भरतपुर और टोंक जिलों के ग्राम विकास अधिकारियों के तबादले नहीं किये गए हैं।

राजस्थान पुलिस SI भर्ती 2021 नहीं होगी रद्द, SI की पोस्टिंग-ट्रेनिंग पर रोक

अदालत ने मामले की सुनवाई 10 फरवरी को तय करते हुए केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी को मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रेनी SI की पोस्टिंग-ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है।

राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 रद्द नहीं करेगी। सरकार ने गुरुवार (9 जनवरी) को राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर खंडपीठ) में जवाब पेश कर दिया है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई की ट्रेनिंग-पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। निर्देश दिए थे। दूसरी ओर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह भर्ती रद्द करने की सिफारिश को लेकर हुई बैठक की मिनिट्स अदालत में पेश करें। अदालत ने मामले की सुनवाई 10 फरवरी को तय करते हुए केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी को मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है।

जस्टिस से समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार महाधिवक्ता की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राय को केवल राय की तरह ही देखा जाना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से यह भी आपत्ति दर्ज कराई गई की याचिकाकर्ता बिना सत्यापित दस्तावेज कहां से ला रहा है।

राज्य सरकार की ओर से यह भी आशंका जताया है कि मामले में कई नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता भर्ती को रद्द करना चाहता है, जिससे मामला यही समाप्त हो जाए और आगे कोई जांच ना हो. सुनवाई के दौरान अदालत के बुलाने पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी ने आकर कहा कि वे केंद्र सरकार के वकील है और भर्ती में ईडी से जुड़े प्रकरण भी देख रहे हैं। इसलिए वे न्याय मित्र की भूमिका कैसे निभा सकते हैं। इस पर अदालत में कहा कि इस याचिका में केंद्र सरकार पक्षकार नहीं है। ऐसे में निष्पक्ष रूप से अपना पक्ष रखें। अदालत में राज्य सरकार को एक बार फिर चेताया है कि 18 नवंबर को दिए यथा स्थिति आदेश की पालना की जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अधिकारियों ने अदालती आदेश की अवमानना नहीं की है. क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूर्ण हो चुकी है और अब फिलहाल फील्ड ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका समय करीब 1 साल का होगा।