नाबालिग को धमकाकर छेड़खानी करने वाले को 3 वर्ष का कठोर कारावास
बौंली|सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग पीड़िता को धमकाकर छेड़खानी करने वाले कैलाश चंद धौबी निवासी बालेर थाना बहरावंडा कला को दोष सिद्ध मानकर 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹20हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के थाने में पीड़िता के चाचा ने मामला दर्ज कर बताया था कि मेरे बड़े भाई साहब की कैंसर की बीमारी हो जाने के कारण चार चार पांच वर्ष तक इलाज करने के बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई आरोपी कैलाश चंद्र ने मेरी भतीजी का अश्लील एवं अभद्र फोटो वीडियो क्लिप बनाकर अज्ञात है फैंक फेसबुक आईडी जोकि सुहानी जैन के नाम से बनी हुई थी उस पर वायरल हो रही है इसकी जानकारी मुझे मेरे भतीजी के मामा जी ने 25 मार्च 2019 को जानकारी दी एवं बताया कि मुझे अनेकों जगह से इस प्रकार की बात प्राप्त हो रही है जिस पर मेरी भतीजी ने मुझे रोते हुए बताया कि आरोपी पूर्व में कक्षा 10 के समय कोचिंग टीचर था एवं करीब 4: 5 साल से वह मुझे डरा धमका रहा था लेकिन मैंने अपनी व अपने परिवार की शर्म को इज्जत के मारे यह बात किसी को नहीं बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया दोष सिद्ध हो जाने पर न्यायालय ने आईपीसी की धारा 354 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5हजार के अर्थदंड से 7/ 8 पोक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5हजार के अर्थदंड से आईपीसी की धारा 342 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास ₹1हजार के अर्थदंड से आईपीसी की धारा 354 ए (२) के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2हजार के अर्थदंड से एवं आईपीसी की धारा 506 के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2हजार के अर्थदंड से एवं आईपीसी की धारा 509 के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। एक अन्य मामले में न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी विक्रम मीणा निवासी कुस्तला का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को 13 जून 2022 को गिरफ्तार किया था तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।