घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

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घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

बौंली। सवाई माधोपुर परिवार वह पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग से घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोपी लोकेश रैगर निवासी झनूण थाना बौंली को दोष सिद्ध मानकर 3 वर्ष का कठोर कारावास में ₹5हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। व एक अन्य मामले में रात्रि को नाबालिग पीड़िता के घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोपी जगदीश मीणा निवासी चाकसू का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में नाबालिग के पिता ने मामला दर्ज कर बताया था कि 13 सितंबर 2022 को में मजदूरी करने गया था वह पत्नी भेंस चराने गई थी मेरी पुत्री कमरे में पड़ रही थी इस समय आरोपी लोकेश रैगर निवासी झनूण आया व पानी पीने लगा एवं चारों तरफ देखकर मेरी नाबालिग पुत्री को घूरने लगा व दोनों हाथ पकड़ कर बाथ भरली एवं गंदी हरकत करते हुए जमीन पर पटक दिया इस घटना से घबराकर मेरी पुत्री रोने व चिल्लाने लगी आवाज सुनकर अन्य महिलाएं आई जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया। न्यायालयने आरोपी को आईपीसी की धारा 452 के तहत 3 साल का कठोर का आवास में ₹5हजार के अर्थ दंड से एवं 7/ 8 पोक्सो एक्ट तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। एक अन्य दूसरे मामले में जिले के एक थाने में एक 15 वर्षीय नाबालिग ने अपने पिता के साथ उपस्थित होकर मामला दर्ज कराया था कि 27 जून 2023 को करीब 6:30 बजे जगदीश मीणा गांव शीतला माता चाकसू जो यहां पर बस चलाता है फोन पर गलत बातें करने लगा उस समय मेरे पापा, मम्मी व भाई जयपुर गए हुए थे मना करने पर भी बार-बार फोन करके घर आने को कहने लगा एवं वह जबरन रात्रि को 10:00 बजे मेरे घर आ गया और मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगा मेरे जोर से बोलने पर मेरे काकोसा भाग कर आए और उसको पकड़ लिया वह छूट कर भाग गया और बोला कि या तो तू बात कर नहीं तो स्कूल से उठा लूंगा एवं मेरा हाथ पकड़ कर दुपट्टा खींचकर दूर भगा दिया और बोला कि तू मेरा पहला प्यार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।


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