अवैध हथकड़ एवं अवैध देशी मदिरा का परिवहन करने पर 4 अभियोग दर्ज

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अवैध हथकड़ एवं अवैध देशी मदिरा का परिवहन करने पर 4 अभियोग दर्ज

सवाई माधोपुर 3 अक्टूबर। जिले में  आबकारी अधिकारी सवाई माधोपुर रामरतन मीना के निर्देशन में सोमवार को शुष्क दिवस की पालना में आबकारी निरीक्षक रमेश चन्द मीना एवं प्रहराधिकारी आबकारी थाना हंसराज तथा आबकारी विभाग सामान्य शाखा एवं निरोधक दल द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए सीमेन्ट फैक्ट्री, खैरदा, विनोबा बस्ती में अवैध हथकड एवं अवैध देशी मदिरा का परिवहन करने वाले 4 अभियोग दर्ज किए गए।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि मुखबिर खास की सूचना पर सीमेन्ट फैक्ट्री में सुरेन्द्र कुमार डोगरा पुत्र हरिराम डोगरा से कब्जेशुदा 96 पव्वे देशी शराब के बिना आबकारी परमिट के बिक्री करता पाये जाने पर गिरफ्तार कर अभियोग दर्ज किया गया। वहीं अभिमन्यु कुमार मीना पुत्र रामवतार मीना से कब्जेशुदा 96 पव्वे देशी शराब बिना आबकारी परमिट के बिक्री करता हुआ पाया गया जिसे बम्बोरी रोड खैरदा से गिरफ्तार कर अभियोग दर्ज किया गया।
इसी प्रकार रतन पुत्र बाबूलाल के कब्जे से लगभग 5 बोतल नाजयज हथकड शराब ले जाते हुये पाया गया जिसे बिनोबा बस्ती से गिरफ्तार कर अभियोग दर्ज किया गया। साक्षी मीना पत्नि कुलदीप मीना अनुज्ञाधारी कम्पोजिट मदिरा दुकान शॉप नं. 10 नगर परिषद सवाई माधोपुर पर शुष्क दिवस (ड्राई डे) पर सैल्समेन बिक्री करते हुये पाये जाने के फलस्वरूप राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 58सी के तहत अभियोग दर्ज किया गया।
इस दौरान सिपाही रमेशचन्द, हंसराज गुर्जर, कमल सिंह, चैनसिंह, पर्मिला, निर्मला होमगार्ड आदि उपस्थित रहे।


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