नाबालिग से कुकर्म के आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास


नाबालिग से कुकर्म के आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास

बौंली, बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक सात वर्षीय नाबालिग बालक के साथ कुकर्म करने के आरोपी हंसराज गुर्जर निवासी श्यामपुरा थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर को दोषसिद्ध हो जाने पर 7 वर्ष का कठोर कारावास व 26हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। पीड़ित व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया की 23 जून 2022 को जिले के एक थाने में एक पीड़ित पिता ने मामला दर्ज कर बताया था कि 23 जून 2022 को करीब 9:00 बजे मेरा 7 वर्षीय नाबालिग छोटा लड़का हमारे पड़ोसी के घर जा रहा था तो आरोपी हंसराज गुर्जर ने उसे रास्ते में से पकड़कर अपने घर ले गया और कमरे में बंद कर दिया फिर उसके साथ जबरदस्ती से कुकर्म किया मेरा पुत्र चिल्लाया तो विकास मीणा ने आकर उसे छुड़ाया और उसने मुझे जाकर इस बारे में सूचना दी मैंने मौके पर जाकर देखा तो मेरे पुत्र के मलद्वार से खून आ रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी हंसराज गुर्जर को 24 जून 2022 को ही गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया आरोपी तब से ही न्यायिक अभिरक्षा में है। परिवार व पोक्सो न्यायालय सवाई माधोपुर में मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर तुरंत सुनवाई की एवं आरोपी को दोष सिद्ध हो जाने पर दफा 377 आईपीसी के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास व ₹25हजार के अर्थ दंड से एवं 342 आईपीसी के तहत 6 महीने का कठोर कारावास व ₹1हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।


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