रणथंभौर शिल्प कला महोत्सव में बालविवाह मुक्त भारत अभियान एवं नई चेतना 4.0 अभियान के संबंध में दी जानकारी


12 जनवरी 2026, सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार सोमवार को मानटाउन स्कूल खेल मैदान में आयोजित रणथंभौर शिल्प कला महोत्सव में विधिक सेवा स्टॉल के माध्यम से बालविवाह मुक्त भारत अभियान एवं महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर जागरूकता फैलाने हेतु संचालित नई चेतना 4.0 अभियान के संबंध में आमजन को जानकारी प्रदान की गई।
इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के कनिष्ठ सहायक दीपक नामा ने आमजन को जानकारी दी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 4 दिसंबर 2025 से बालविवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बाल विवाह की तत्काल रोकथाम करना एवं दीर्घकालिक सामुदायिक जागरूकता को मजबूत करना है। इस दौरान कनिष्ठ सहायक दीपक नामा द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणामों, बाल विवाह की शिकायत के निवारण में विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं विधिक सेवा समितियों की भूमिका, बालविवाह के मामले में सजा का प्रावधान, बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, वन स्टॉप सेंटर का महत्व आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
साथ ही कनिष्ठ सहायक अमित कुमार भूरिया द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर जागरूकता लाये जाने हेतु संचालित नई चेतना 4.0 अभियान, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम “पोश एक्ट“ 2013 के प्रावधानों, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के मामले में सजा का प्रावधान, आंतरिक और स्थानीय परिवाद समिति के महत्व, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत के निवारण में विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं विधिक सेवा समितियों की भूमिका, लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत की प्रक्रिया आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई ।


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