जिलाधिकारी ने एल.पी.जी. गैस की सुचारू आपूर्ति के सम्बन्ध में संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक


जनपद में घरेलू सिलेण्डरों के मांग के सापेक्ष आपूर्ति में कोई समस्या या रूकावट नहीं, पर्याप्त भंडार मौजूद, अफवाहों पर न दें ध्यान

घरेलू गैस सिलेण्डर का अनाधिकृत रूप से भण्डारण, डायवर्जन, ओवररेटिंग एवं कालाबाजारी पर सम्बन्धित के विरूद्ध होगी कड़ी कार्रवाई

प्रयागराज। ईरान-इजराईल एवं मध्य पूर्व के संघर्ष के फलस्वरूप इंधन की कमी होने सम्बन्धी अफवाहें सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से प्रचारित हो रही है, के दृष्टिगत एल.पी.जी. गैस की सुचारू आपूर्ति के सम्बन्ध में शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रयागराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपायुक्त पुलिस मुख्यालय, अपर जिलाधिकारी (ना.आ.) जिला पूर्ति अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी जनपद प्रयागराज, आई.ओ.सी.एल., बी.पी.सी.एल. एवं एच.पी.सी.एल. के डिवीजनल, डीपो के उच्चधिकारी, जनपद के सेल्स आफिसर्स एल.पी.जी., समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, समस्त पूर्ति निरीक्षक एवं जनपद में संचालित गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर्स एवं प्रबन्धक सम्मिलित रहें। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में सर्वर की समस्या, ई-के.वाई.सी. होने के बाद ही बुकिंग, सोशल मिडिया पर भ्रामक अपवाह एवं वर्तमान परिदृश्य के कारण उपभोक्ताओं में सिलेण्डर की अतिरिक्त माँग के कारण गैस एजेन्सियों पर भीड बढ़ रही है, जबकि जनपद के 144 गैस एजेन्सियों के माध्यम से सुचारू रूप से जनपद प्रयागराज के समस्त एल.पी.जी. उपभोक्ताओं को एल.पी.जी. घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है। ऑयल कम्पनियों के सेल्स आफिसर्स ने बताया कि एल.पी.जी. गैस के भण्डारण एवं आमजन को उपभोक्ताओं कनेक्शनों के सापेक्ष एल.पी.जी. आपूर्ति हेतु पर्याप्त भण्डारण है। जनपद में घरेलू सिलेण्डरों के मांग के सापेक्ष आपूर्ति में कोई समस्या या रूकावट नहीं है। आनलाइन बुकिंग हेतु आई.ओ.सी.एल., बी.पी.सी.एल एवं एच.पी.सी.एल. का सर्वर कियाशील हो गया है एवं उक्त के अतिरिक्त मैनुअल बुकिंग की सुविधा भी प्रारम्भ हो गयी है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र में समस्त एल.पी.जी.उपभोक्ताओं को एल.पी.जी. रिफिल प्राप्त किये जाने के उपरान्त 25 दिनों के पश्चात एवं ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिनों के पश्चात् ही अग्रिम एल.पी.जी. रिफिल की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। एल.पी.जी. उपभोक्ता संबंधित अधिकृत एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर से मोबाईल के द्वारा अथवा “स्मार्ट बुकिंग मोड ऐप” के माध्यम से गैस रिफिल बुक कराकर डी.ए.सी. (ऑथेंटिकेशन कोड) डिलेवरीमैन को बताकर नियमानुसार गैस रिफिल प्राप्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर जिलाधिकारी (ना.आ.), समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, समसत क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं समस्त पूर्ति निरीक्षको को निर्देशित किया गया कि निरन्तर भ्रमणशील रहकर यह सुनिश्चित करेगे कि कहीं पर घरेलू गैस सिलेण्डर का अनाधिकृत रूप से भण्डारण, डायवर्जन, ओवररेटिंग एवं कालाबाजारी न हो, यदि कहीं अनाधिकृत रूप से भण्डारण, डायवर्जन, ओवररेटिंग एवं कालाबाजारी पायी जाती है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराते हुए कठोर कार्यवाही की जाये। एल.पी.जी. वितरकों को आमजनता के सूचनार्थ हेतु गैस एजेन्सियों के बाहर स्टॉक का प्रदर्शन सुनिश्चित करने, की के.वाई.सी. के लिए अलग से काउन्टर स्थापित करने एवं एल.पी.जी.उपभोक्ताओं से सदव्यवहार करने, गैस एजेन्सी ऑफिस एवं गैस गोदाम पर सी.सी.टी.बी. लगाने हेतु निर्देशित किया गया। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत जनसामान्य में एल.पी.जी. की सुलभ उपलब्धता बनाये रखने हेतु जिला पूर्ति कार्यालय प्रयागराज में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। गैस रिफिल, बुकिंग आदि के सम्बन्ध में जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनका विवरण रजिस्टर में दर्ज करते हुए शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करायें। तहसीलों में भी कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। संवेदनशील गैस एजेन्सियों की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित को अवगत कराया गया है।


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