नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
बौंली, बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी। सवाई माधोपुर परिवार व पॉक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी लालाराम बैरवा निवासी दोनाइचा थाना मलारना डूंगर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि सवाई माधोपुर जिले के थाने में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कर बताया था कि 6 मई 2023 को प्रार्थी अपनी पुत्री के साथ ससुराल रघुवंठी गया हुआ था शाम को भोजन करने के बाद में अलग कमरे में सो गया वह मेरी पुत्री अपने नाना नानी के पास सो रही थी तभी मध्यरात्रि को लाला राम बैरवा निवासी दोनाईचा अपनी जीभ संख्या rj25 यूए 3192 लेकर आया व खड़ी करके मेरी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा लेगया एवं जीप को दोनाइचा खड़ी करके मेरी पुत्री को बाइक से अनंत ले गया हमने सभी जगह रिश्तेदारी वगैरा मैं पुत्री को तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद 12 मई 2023 को आरोपी लालाराम बैरवा को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।