जिले के बीएलओ का प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित

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विधानसभा आम चुनाव-2023

जिला कलक्टर ने दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

भरतपुर, 06 सितम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के संदर्भ में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत जिले के बीएलओ का प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रम यूआईटी ऑडिटोरियम भरतपुर में आयोजित किया गया। विधानसभा भरतपुर, बयाना, नदबई एवं वैर के बीएलओ सहित सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये।
आयोग के दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें बीएलओ
जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में बीएलओ की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया तथा मतदाता सूची में फॉर्म-6, 7 एवं 8 के द्वारा क्रमशः नाम जोडने, नाम हटाने (विलोपन) एवं संशोधन किये जाने के लिए आवेदन किये जा सकने के सम्बंध में बताया।
18 वर्ष पूर्ण करने वालों का नाम मतदाता सूची में जुडवाना सुनिश्चित करें
उन्होंने 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष के होने वाले या इससे अधिक आयु वाले पात्र युवा जिन्होंने अभी तक मतदाता सूची में पंजीकरण नहीं करवाया है उनका नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष पूर्ण करने वालों का आधार वर्ष 1 अक्टूबर 2005 रहेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे पात्रों की जानकारी शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल से संग्रहित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अभियान की विशेष तिथियों में बीएलओ मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे। उन्होंने बीएलओ एवं संबंधित सुपरवाईजर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सजगता व संवेदनशीलता के साथ सुनिश्चित करने को कहा साथ ही लापरवाही बरतने या अपने कार्य के प्रति असंवेदनशीलता दिखाने वाले कार्मिक, कमजोर कार्य प्रगति वाले बीएलओ के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश निर्देश दिये। उक्त कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर्स ने बीएलओ को विशेष प्रशिक्षण देकर उनके शंका व सवालों का निस्तारण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ एवं अधिकारिगण को मतदाता की शपथ दिलाई।
फॉर्म 6,7,8 एवं 6बी की विस्तृत जानकारी प्रदान की
उप जिला निर्वाचन अधिकारी रतन कुमार ने इस दौरान बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 21 अगस्त 2023 को कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 19 सितम्बर तक दावे एवं आपत्तियां ली जायेंगी तथा 9 सितम्बर को मतदाता सूचियों की प्रवष्टियों के संबंध में ग्राम सभाओं, स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसायटी के साथ बैठक आयोजित कर पठन एवं सत्यापन किया जायेगा साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी के संदेश का पठन भी किया जायेगा। 10 सितम्बर को मतदाता सूचियों में संशोधन हेतु विशेष अभियान के तहत मतदान केन्द्रों पर बीएलओ आवेदन प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि 28 सितम्बर 2023 को दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा, 1 अक्टूबर को मतदाता सूची की जांच एवं अंतिम प्रकाशन हेतु आयोग से स्वीकृति ली जायेगी तथा डेटाबेस को अपडेट कर पूरक का मुद्रण किया जायेगा एवं 4 अक्टूबर को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। उन्होंने बीएलओ को एबसेंटी, शिफ्टेड एवं डैथ/डुपलिकेट मतदाताओं की जानकारी अपडेट करने के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये।
ऑनलाईन व एप के बारे में बीएलओ को अवगत कराया
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये कि निर्धारित तिथि पर अलग-अलग ग्राम सभा व वार्ड स्तरों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के संदेश का पठन आवश्यक रूप से किया जाये तथा उक्त सभाओं में ग्राम सरपंच व पंच एवं वार्ड पर पार्षदों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। उन्होंने सम्बंधित बीएलाओ को सीनियर सिटीजन, दिव्यांग, मृत मतदाताओं, शादी कर दूसरी जगह निवास करने वाली महिलाओं की सूची अपडेटेड रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मतदाता को जागरूक करने एवं मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने एवं संशोधन करवाने के लिए क्रमशः फॉर्म 6, 7 एवं 8 की जानकारी देते हुए डोर-टू-डोर विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाये। उन्होंने कहा कि मतदान सम्बंधी उक्त कार्यवाही समय पर पूर्ण कर ली जाये जिससे आमजन को बाद में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पडे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस दौरान मतदाताओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने हेतु एनवीएसपी पोर्टल, वोटर सर्विस पोर्टल, सक्षम ईआईसी एप, सी विजिल एप, केवाईसी एवं वोटर हेल्प मोबाईल एप की विस्तृत जानकारी मतदान केन्द्र प्रभारियों एवं बीएलओ को देते हुए इनके अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के निर्देश प्रदान किये। उन्होंने बीएलओ एवं संबंधित सुपरवाईजर से एबसेंटी, शिफ्टेड एवं डैथ/डुपलिकेट मतदाताओं की अपडेटेड रिपोर्ट प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये।


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