छेड़खानी, दुष्कर्म व अश्लील फोटो वायरल करने के दो आरोपियों की जमानत खारिज
बौंली, बामनवास श्रद्धा ओम त्रिवेदी। सवाई माधोपुर जिला परिवार व पोक्सो न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में नाबालिग पीड़ितों से छेड़खानी करने दुष्कर्म करने एवं अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया की नाबालिग पीड़िता ने अपने पिता के साथ जिले के एक थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि मेरे गांव का एक लड़का जिसका नाम गणेश मीणा है पिछले दो-तीन साल से परेशान व छेड़छाड़ करता है उसके बाद मेने स्कूल जाना बंद कर दिया फिर 12वीं की प्राइवेट परीक्षा दी 25 दिसंबर 2022 को मेरा पूरा परिवार मेरे मामा जी के यहां गए हुए थे उसी दिन आरोपी मेरे घर में घुस गया व मेरी गंदी फोटो बना ली एवं जबरन मेरे साथ दुष्कर्म किया एवं मेरी सगाई भी तुडवा दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी गणेश मीणा निवासी मऊ थाना सूरवाल को 20 जून 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। एक अन्य दूसरे मामले में जिले के थाने में 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने अपने पिता के साथ थाने में उपस्थित होकर मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि मैं विद्यालय जा रही थी इसी दौरान 2 जनवरी 2022 को बाबूलाल जाट निवासी कोटडा ने रोक लिया वह गलत व गंदे के इसारे करने लगा व धमकियां देने लगा जिससे मेने स्कूल जाना छोड़ दिया 2 जून 2023 को शाम करीब आठ नौ बजे मैं घर पर अकेली थी तभी आरोपी बाबूलाल व उसके साथ राजू जाट घर में आए व छेड़छाड़ करने लगे मेरे चिल्लाने पर राजू ने मेरा मुंह बंद कर दिया व मां के आने पर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी जितेंद्र उर्फ बाबू जाट निवासी कोटडा थाना मित्रपुरा को 2 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।