विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत मांगे आवेदन
सवाई माधोपुर, 20 सितम्बर। राज्य में महिलाओं, कामगार, हस्तशिल्पी, केशकला, माटीकला के दस्तकार एवं घुमंतू वर्ग व विभिन्न वंचित वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने के लिए आवश्यक किट, उपकरण क्रय करने में सहायता प्रदान करने तथा राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना प्रारंभ की गई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक मीना आर्य ने बताया कि योजना 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। योजनान्तर्गत शीघ्र ही लाभार्थी उत्सव आयोजित कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत पात्रता हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष, परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रुपए से कम, जनआधार कार्ड धारक, गत दो वर्षों में केन्द्र/राज्य सरकार के माध्यम से टूल किट हेतु कोई सहायता या अनुदान प्राप्त किया हो तथा संबंधित कार्य का सत्यापन प्रमाण पत्र आवश्यक है। उन्होंने ने बताया कि कामगारों/दस्तकारों को आधुनिक आवश्यक किट, उपकरण इत्यादि हेतु अधिकतम 5 हजार रुपए का अनुदान पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर संबंधित लाभार्थी द्वारा क्रय किए गए सामान के जीएसटी बिल सहायता प्रदान किए जाने का लक्ष्य है।
उन्होंने बताया कि आवेदक के पास जन आधार कार्ड, राजपत्रित अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, नगर परिषद् या नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्रमाणित व्यवसाय सत्यापन प्रमाण-पत्र, कार्य करते हुए स्वयं की फोटो तथा स्वयं की बैंक पासबुक आदि दस्तावेज अनिवार्य हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से संबंधित क्षेत्र केशकला पोर्टल/डीटीएनटी पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।