मुख्य विकास अधिकारी ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के दिए निर्देश

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मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में बैठक सम्पन्न

मुख्य विकास अधिकारी ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के दिए निर्देश

प्रयागराज। मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को संगम सभागार में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में बैठक आयोजित की गयी। मुख्य विकास अधिकारी ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के लिए कहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगो को योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराया जा सके। पी0एम0 विश्वकर्मा योजना परम्परागत हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों के प्रोत्साहन हेतु प्रारम्भ की गई है जो अपने हाथों एवं छोटे उपकरणों के सहयोग से कार्य करते है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित वर्ग के रूप में कार्यरत है। योजना का उद्देश्य परम्परागत हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षण द्वारा कौशल उन्नयन करना है। हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना। प्रशिक्षार्थियों को आसान प्रक्रिया से गारण्टी फ्री ऋण उपलब्ध कराना। इन्हे डिजिटल लेने-देन में पारंगत करना। हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को ब्राण्ड प्रमोशन एवं मार्केट लिंकेजेस (विपणन लिंकेज) में सहयोग प्रदान करते हुये प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है।

मुख्य विकास अधिकारी ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के दिए निर्देश

पी0एम0विश्वकर्मा के अन्तर्गत आच्छादित ट्रेड्स 1-बढई 2-नाव निर्माता 3-अस्त्रकार 4-लोहार 5-हथौडा और टूलकिट बनाने वाला 6-मरम्मतकार 7-मूर्तिकार 8-सुनार 9-कुम्हार 10-मोची 11-राजमिस्त्री 12- गुडिया और खिलौने बनाने वाला 13-नाई 14-माली 15-धोबी 16-दर्जी 17-मछली का जाल बुनने वाला 18-टोकरी /चटाई/क्वायरबुनकर/झाडू बनाने वाला आदि ट्रेड है। पी0एम0 विश्वकर्मा में निःशुल्क आवेदन किया जा सकता है। सी0एस0सी0 (सामान्य सुविधा केन्द्र) के सहयोग से एमओएमएसएमई लाभार्थी परिवारों का पंजीकरण करेगा। पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की होनी चाहिये। लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिये। पीएम विश्वकर्मा योजना के पंजीकरण के लिये आधार कार्ड बायोमैट्रिक प्रमाणित होना आवश्यक है। पात्र लाभार्थी का बैंक एकाउण्ट आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नम्बर (जो आधार से लिंक हो), बैंक खाता विवरण तथा जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। लाभार्थीं के पंजीकरण के उपरांत त्रिस्तरीय सत्यापन और अनुमोदन प्रक्रिया होगी, जिसमें ग्राम पंचायत और यूएलबी लेवल पर सत्यापन, जिला क्रियान्वयन समिति द्वारा जांच और अनुसंशा एवं स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदन किया जायेगा। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग शरद टण्डन सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।


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