शाहपुरा में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के सफल क्रियान्वन के संबंध में बैठक आयोजित
शाहपुरा-मूलचन्द पेसवानी/ राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में 1 अक्टूबर 2023 (रविवार) को आयोजित की जाने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा 2023 के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शाहपुरा जिला कलेक्टर टीकम चन्द बोहरा की अध्यक्षता मे बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां समयानुसार पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर चन्दन दुबे, जिले के समस्त एस डी एम, जिला शिक्षा अधिकारी, डी वाई एस पी समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मोजूद रहे।
शाहपुर के परीक्षा समन्वयक अतिरिक्त जिला कलक्टर चन्दन दुबे ने बताया कि उक्त परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय ) (संशोधन) अधिनियम 2022 लागू किया गया है। जिसके अनुसार परीक्षा के संचालन में किसी भी गतिविधि में अनुचित साधन का उपयोग पूर्णतया निषिद्ध एवं कठोरत्तम दंड से दंडनीय है। अनुचित साधन का उपयोग पाए जाने पर 10 वर्ष से आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि ऐसे परीक्षार्थी को भर्ती परीक्षा देने से निषिद्ध भी किया जाएगा। यह कृत्य संज्ञेय, गैरदृजमानतीय एवं गैरदृसमझौता योग्य अपराध है।