दुष्कर्म आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 66 हजार रुपए का अर्थदंड

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दुष्कर्म आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 66 हजार रुपए का अर्थदंड

बौंली, बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी। सवाई माधोपुर जिला परिवार व पोक्सो न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में दुष्कर्म के आरोपी को दोषसिद्ध हो जाने पर 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 66हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय को अवगत कराया था कि जिले के एक थाने में नाबालिग पीड़िता के पीड़ित पिता ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि 11 जून 2021 को रात्रि करीब 11:20 पर मेरी नाबालिग पुत्री के पास आरोपी ऋषिकेश मीणा निवासी मऊ थाना सुरवाल जिला सवाई माधोपुर का फोन आया और उसने मुझे घर से बाहर आने को कहा जब वह घर से बाहर नहीं गई तो फिर मनीषा गुर्जर ने फोन किया जिस पर नाबालिग बाहर चली गई इसी दौरान मनीषा तो मिली नहीं व आरोपी ऋषिकेश अपने एक अन्य साथी के साथ बाइक लेकर आया और जबरदस्ती से डरा धमकाकर मुंह पर कपड़ा बांधकर डूंगरी की तरफ ले जाकर परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए जबरन दुष्कर्म किया एवं पीड़िता को घायल हालत में छोड़कर चले गए जैसे तैसे नाबालिग घर पर पहुंची एवं उसने बताया। पुलिस ने आरोपी को मामला दर्ज कर 14 जून 2021 को ही गिरफ्तार न्यायालय में चालान पेश कर दिया था तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। पोक्सो न्यायालय ने आरोपी को 3/4(2) पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50हजार के अर्थदंड से एवं आईपीसी की धारा 366 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10हजार के अर्थ दंड से व आईपीसी की धारा 323 के तहत 6 माह का साधारण कारावास व ₹1हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।


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