अधिकृत शराब एवं पेट्रोल-डीजल विक्रेता भी शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, सुव्यवस्थित एवं भयमुक्त चुनाव कराने में अपना सकारात्मक योगदान दें : जिला कलक्टर
जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने ली संवेदीकरण बैठक
पेट्रोल-डीजल एवं शराब विक्रेताओं को किया सेंसेटाइज
गंगापुर सिटी,पंकज शर्मा, 12 अक्तूबर | विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर पेट्रोल, डीजल एवं शराब आदि का फ्रीबीज अथवा चुनावों को प्रभावित किए जा सकने वाले किसी भी प्रकार के संभावित दुरुपयोग की रोकथाम के उद्देश्य से जिला कलक्टर डॉ. अंजली राजोरिया की अध्यक्षता में गुरुवार को पंचायत समिति के सभागार में अधिकृत लाइसेन्सधारी पेट्रोल-डीजल एवं शराब विक्रेताओं का संबन्धित कानूनी प्रावधानों, धारा 144, निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं निष्पक्ष चुनावों के प्रति उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी एवं भूमिका के प्रति संवेदीकरण किया गया| बैठक में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लेकर संबन्धित विभागीय कानूनी प्रावधानों एवं निर्देशों से भी उन्हें अवगत कराया|
जिला कलक्टर ने संवेदीकरण बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुव्यवस्थित एवं भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित कराना एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी भी नैतिक ज़िम्मेदारी है| उन्होने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता लगी हुई जिसकी अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए धारा 144 प्रभावी है| इसलिए जिले के पेट्रोल-डीजल एवं शराब विक्रेताओं को सुनिश्चित करना है कि उनके अधिष्ठान अनधिकृत राजनैतिक प्रचार प्रसार, फ्रीबीज वितरण अथवा चुनावों को प्रभावित किए जा सकने वाले किसी भी प्रकार के संभावित दुरुपयोग के लिए इस्तेमाल न किए जा सकें| साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन अधिष्ठानों से न तो किसी व्यक्ति अथवा पार्टी को एकमुश्त थोक में या कूपन आदि के माध्यम से और न ही उपठेके के रूप में संबन्धित उत्पादों का वितरण किया जा सके| वहीं अधिकृत रीटेल काउंटर के अतिरिक्त किसी भी अन्य जगह अथवा गोदाम से इन उत्पादों की डिलिवरी नहीं होनी चाहिए| साथ ही हर दिन की बिक्री का ब्योरा भी नियमित रूप से संबन्धित पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जाए|
जिला कलक्टर ने पेट्रोल वितरकों को सख्ती से निर्देशित किया कि चूंकि मतदान के दिन मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्र तक ले जाने तथा वहां से वापिस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी, इसलिए ऐसे किसी भी संभावित वाहन अथवा वाहनों को एकमुश्त डीजल या पेट्रोल की आपूर्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं की जानी है| वहीं बोतलों में पेट्रोल दिया और लिया जाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है अत: किसी भी व्यक्ति को बोतल में पेट्रोल नहीं दिया जाए|
उन्होने कहा कि यदि उक्त के संबंध में कोई भी उल्लंघनात्मक गतिविधि संज्ञान में आती है तो तुरन्त संबन्धित एनफोर्समेंट एजेंसी को सूचित कर इस मुहिम में उक्त डीलर्स भी अपना सकारात्मक योगदान दें|
पुलिस अधीक्षक राजेश यादव ने कहा कि वितरक यह सुनिश्चित करें कि उक्त अधिष्ठान निर्धारित समय प्रात: 10 बजे से साँय 8 बजे तक नियमानुसार ही संचालित किए जाए| साथ ही उन्होंने एनफोर्समेंट एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे 24X7 सयुंक्त रूप से सक्रिय रहें और यदि उक्त उत्पादों की अवैध बिक्री अथवा उक्त प्रावधानों एवं निर्देशों का कोई भी उल्लंघन करते हुए पाया जाए तो उचित प्रावधानों के अंतर्गत उसके अथवा उनके विरुद्ध कठोरत्तम कार्यवाही सुनिश्चित करें|
संवेदीकरण बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर हरिराम मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेन्द्र सिंह, रसद अधिकारी हरलाल मीना, आबकारी निरीक्षक मुकेश कुमार एवं त्रिलोक अग्रवाल, अन्य विभागीय एवं पुलिस अधिकारी सहित पेट्रोल डीजल एवं शराब विक्रेतागण उपस्थित रहे|