माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने 5 लाख अर्थ दंड के साथ सुनाई 10 साल की कड़ी सजा

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माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने 5 लाख अर्थ दंड के साथ सुनाई 10 साल की कड़ी सजा

गाजीपुर। गाजीपुर ब्यूरो।  माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को सजा सुनाई ।गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने मामले में मुख्तार को दोषी करार देते हुए फैसलासुनाया ।मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता कृपा शंकर राय ने बताया कि विद्वान न्यायाधीश ने माफिया मुख्तार अंसारी को 5 लाख रुपए का जुर्माना एवं 10 साल की कैद की सजा सुनाई है साथी मुख्तार अंसारी के सहयोगी सोनू यादव को 5 वर्ष की सजा तथा दो लाख का जुर्माना लगाया गया है। इस अवसर पर जनपद न्यायालय में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे गाजीपुर के करंडा थाने में वर्ष 2010 में मुख्तार पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था।गैंगस्टर के इस केस के गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला शामिल किया गया था।इन दोनों मूल मामलों में सेशन कोर्ट से मुख्तार बरी हो चुका है।लेकिन एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे गैंगस्टर केस में कोर्ट ने आज मुख्तार को दोषी करार दिया और 10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई।


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