मतगणना परिसर के अंदर अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश नहीं हो सकेगा
कोई भी रिकॉर्डिंग उपकरण मतगणना हॉल के अंदर नहीं ले जा सकेंगे
सवाई माधोपुर, 1 दिसम्बर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के अंतर्गत 3 दिसम्बर 2023 को होने वाली मतगणना के दौरान मतगणना परिसर के अंदर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिये मतगणना परिसरों में त्रि-स्तरीय घेरा बंदी प्रणाली स्थापित की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि सुरक्षा घेरे का पहला स्तर मतगणना परिसर के चारों ओर 100 मीटर की परिधि से शुरू होगा, जिसे पैदल यात्री क्षेत्र के रूप में सीमांकित होगा। इस परिधि के भीतर किसी भी वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस सीमांकित क्षेत्र की उचित बैरीकेडिंग की जाएगी।
निषिद्ध वस्तु मतगणना स्थल पर नहीं ले जा सकेंगे:- द्वितीय एवं मध्य घेरा मतगणना परिसर के गेट पर होगा। इसका संचालन संबंधित राज्य सशस्त्र पुलिस बल द्वारा किया जायेगा। दूसरे घेरे में व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति देने से पहले राज्य पुलिस कर्मियों द्वारा उचित तलाशी ली जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी निषिद्ध वस्तु जैसे माचिस, हथियार और अन्य ज्वलनशील लेख आदि अन्दर नहीं ले जा सके। महिलाओं की तलाशी केवल महिला पुलिस द्वारा की जाएगी। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मोबाइल, आई-पैड, लेपटॉप और इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कोई रिकॉर्डिंग उपकरण मतगणना हॉल के अंदर नहीं ले जा सकेंगे। ऐसी सभी वस्तुएं मीडिया कक्ष/सार्वजनिक संचार कक्ष में रखी जाएगी। द्वितीय स्तर पर तैनात बल यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी काउंटिंग हॉल के बाहर न घूम रहा हो। मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरणों का उपयोग केवल मतगणना केन्द्रों पर निर्दिष्ट कमरों से ही किया जा सकता है।
मतगणना हॉल में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे:- उन्होंने बताया कि तीसरा स्तर और सबसे भीतरी घेरा मतगणना हॉल के दरवाजे पर होगा। इसका संचालन केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा किया जाएगा। इस स्तर पर उचित तलाशी की व्यवस्था होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी मोबाइल फोन और अन्य निर्दिष्ट वस्तुएं मतगणना हॉल के अंदर नहीं ले जा सके।