ग्राम पंचायत की मनमानी जानिए कहां और कैसे करें उसके खिलाफ शिकायत

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ग्राम पंचायत की मनमानी जानिए कहां और कैसे करें उसके खिलाफ शिकायत

प्रयागराज। ब्यूरो राजदेव द्विवेदी। अगर ग्राम प्रधान समय पर अपना काम नहीं कर रहा है या वह किसी भी व्यक्ति के साथ गलत तरीके से बातचीत करता है तो वैसे में आप उसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एवं ध्यान रखें की शिकायत करते वक्त आपके पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी होने चाहिए। ताकि आपकी शिकायत के ऊपर जल्दी ही कार्यवाही शुरू की जा सके।गांव में अक्सर विकास कार्यों की अनियमियता के कारण गांव प्रधान को लोग जिम्मेदार मानते हैं।आइए हम आपको बताते है कि गांव के प्रधान के खिलाफ शिकायत कैसे करते है। इसके बारे में पता नहीं होता इस कारण से लोग उनके खिलाफ शिकायत नहीं कर पाते पर यह बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है,जिससे की आप आसानी से किसी भी ग्राम प्रधान की शिकायत कर सकते हैं।

ग्राम प्रधान की मनमानी की शिकायत कैसे करें?

यह जानने से पूर्व यह जानना अति आवश्यक है कि ग्राम प्रधान कौन होता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज की व्यवस्था दी गई है,इसी के तहत ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत गठित की जाती है। प्रत्येक ग्राम का एक मुखिया होता है, जो ग्राम प्रधान अथवा सरपंच कहलाता है।सामान्य रूप से संपूर्ण गांव के विकास की जिम्मेदारी इसी ग्राम प्रधान के कंधों पर होती है।अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपको शिकायत है कि आपका ग्राम प्रधान भी वित्तीय गबन में शामिल है। विकास कार्यों में धांधली कर रहा है अथवा उसका आचरण भ्रष्टाचारपूर्ण है तो आप उसकी शिकायत घर बैठे एक टोल फ्री नंबर (टोल फ्री नंबर)के जरिए डायरेक्ट कर सकते हैं. यह नंबर है- 1076. आपसे आपका ब्योरा लेकर आपकी शिकायत को दर्ज कर लिया जाएगा, यहां से शिकायत संबंधित विभाग को भेजी जाती है।आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि शिकायत करने के लिए आपको पर्याप्त साक्ष्य की आवश्यकता होगी, वह कहां से जुटा सकते हैं।आपको जानकारी दे दें कि ग्राम पंचायत को भेजे गए पैसे एवं इस्तेमाल हुए पैसे का पूरा ब्योरा इन दिनों आनलाइन भी उपलब्ध है। http://egramswaraj.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो आरटीआई के अंतर्गत भी गांव में होने वाले विकास कार्यों (development works) एवं इन पर खर्च की गई राशि की पूरी जानकारी ग्राम प्रधान से लिखित में हासिल कर सकते हैं।

RTI दायर करें?

आप RTI के माध्यम से ग्राम प्रधान से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि बीते साल में सरकार द्वारा कितनी धनराशि मिली और इस धन को गांव के किन-किन विकास कार्य में खर्च किया गया है।इस पर प्रधान की तरफ से लिखित रूप से विवरण दिया जाएगा जो कि आपके पास एक लिखित प्रमाण होगा और इस प्रमाण के आधार पर आप अपने जिले के जिलाधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप तहसीलदार, जिला पंचायत राज अधिकारी (सीईओ) से लिखित शिकायत कर सकते हैं।

एसडीएम के पास शिकायत दर्ज करें

अगर आप ऑफलाइन तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपने क्षेत्र के एसडीएम के पास भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।एसडीएम के पास शिकायत दर्ज करना काफी ज्यादा आसान होता है। इसके लिए आपको लिखित रूप से अपनी शिकायत एसडीएम के पास जमा करवानी होती है इसके बाद जल्दी ही एसडीएम आपकी शिकायत के ऊपर कार्यवाही शुरू कर देते हैं और आपकी समस्या को हल करते हैं।

जिलाधिकारी के पास शिकायत दर्ज करें

अगर आप चाहे तो अपनी शिकायत जिला कलेक्टर के पास भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको जिलाधिकारी के कार्यालय में जाकर उनके पास अपनी शिकायत दर्ज करवानी होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक पेपर पर अपनी शिकायत विस्तृत रूप से दर्ज कर लेनी है, इसके बाद आप अपनी शिकायत से जुड़े आवश्यक दस्तावेज शिकायत पत्र के साथ संकलित कर दें। अब आप उस शिकायत पत्र को जिला कलेक्टर के समक्ष पेश करें और उन्हें आप अपनी समस्या विस्तृत रूप से बताएं। इसके बाद वह आपकी शिकायत की पूरी तरह से जांच करेंगे और अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो ऐसे में दोषी व्यक्ति के खिलाफ जल्दी ही कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी और कुछ ही दिनों में आपकी समस्या का समाधान निकाल जाएगा।


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