छेड़खानी के आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

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छेड़खानी के आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

बौंली, बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी। सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग का अपहरण कर छेड़खानी करने के आरोपी हेमराज उर्फ बिट्टू निवासी कुशतला सवाई माधोपुर को दोष सिद्ध मानकर 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹11हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया की जिले के थाने में एक महिला ने मामला दर्ज कर बताया था कि वह अपने परिवार के साथ राधा गोविंद गौशाला कुशतला में गायों की देखभाल का कार्य करते हैं 29 अगस्त 2022 को 10:11 बजे गौशाला में गोबर उठा रही थी मेरी नाबालिग पुत्री एक चारे की ट्रैक्टर ट्राली आई जिसके पीछे-पीछे चली गई जब ट्राली खाली होकर आई तो मेरी पुत्री ने बताया कि गौशाला मंदिर के पुजारी हेमराज उर्फ बिट्टू मुझे उठाकर पास ही ईटों के खंडहर में ले गया वह मेरा चुम्मा लिया और हाथ पकड़ कर उठाया थोड़ी देर बाद मुझे छोड़ दिया और कहा कि मेरे कमरे पर आकर टीवी देख लेना यह बात मैंने मेरे पति को बताई पति ने गौशाला वालों को बताई। पुलिस ने अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय दोष सिद्ध हो जाने पर आरोपी को आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5हजार के अर्थदंड से व आईपीसी की धारा 342 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1हजार के अर्थदंड से एवं 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5हजार के अर्थदंड से दंडित किया है‌ एक अन्य मामले में न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी राजेश उर्फ बल्लू वर्मा निवासी नई बस्ती खटुपुरा थाना कोतवाली का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया आरोपी को 6 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।


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