बौंली, बामनवास। श्रद्धा ओम त्रिवेदी। सवाई माधोपुर जिला परिवार एवं पोक्सो न्यायालय ने एक 5 वर्षीय नाबालिग मासूम का अपहरण कर छेड़छाड़ करने के आरोपी भीमसिंह मीणा निवासी भारजा नदी पुलिस थाना मलारना डूंगर को दोषसिद्ध हो जाने पर 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹30हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में पीड़ित पिता ने मामला दर्ज कर बताया था कि 17 मार्च 2023 को शाम करीब 6:30 बजे मेरी दो नाबालिग पुत्रियां शौच करने गई थी तभी आरोपी भीम सिंह मीणा निवासी भारजा नदी थाना मलारना डूंगर आया व मेरी 5 वर्षीय मासूम पुत्री को उठाकर भागने लगा इसी समय मेरी बड़ी पुत्री चिल्लाने लगी तो गांव के मोरपाल व मुखराज ने लड़के का पीछा किया तभी पुलिस भी मौके पर आ गई और उसे पकड़ लिया गया आरोपी ने पुलिस व ग्रामीणों का पीछा करता देख बच्ची को फेंक दिया जिससे उसके चोंटे आई पकड़ में आने पर आरोपी ने बच्ची के साथ गलत काम करने के लिए अपहरण करना बताया। पुलिस ने आरोपी को 18 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। पोक्सो न्यायालय ने दोषसिद्ध हो जाने पर आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5हजार के अर्थदंड से आईपीसी की धारा 366 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10हजार के अर्थदंड से एवं 9/10 पोक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹15हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।