लोकसभा आमचुनाव 2024 के मद्देनजर जिले में धारा 144 प्रभावी

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जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुव्यवस्थित एवं भयमुक्त चुनाव करवाना ही उद्देश्य- जिला कलक्टर

गंगापुर सिटी, 16 मार्च । भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आमचुनाव-2024 का कार्यक्रम घोषित होने के पश्चात से ही जिले में निर्वाचन से संबन्धित गतिविधियां प्रारम्भ हो गयी हैं। उक्त चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने तथा जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इस हेतु असमाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखनेे हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय किए जाने के क्रम में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. गौरव सैनी द्वारा सम्बंधित सीमा क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 जिले में 16 मार्च 2024 को रात्रि 8बजे से लागू कर दी गयी है जो कि अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न तरीकों से लोकशांति को विक्षुब्ध किया जाने तथा मतदाताओं को भ्रमित, प्रलोभित या भयभीत किया जा सकने की सम्भावना को देखते हुए, साथ ही गंगापुर सिटी जिले में चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो तथा सभी वर्गों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भय मुक्त होकर कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों के आचरण को अनुशासित रखा जाना आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि गंगापुर सिटी की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक, एमएल मन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू छुरी वर्धी, गुप्ती, कटार, धारिया, वाघनख (शेर पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा न ही प्रदर्शन करेगा और नही साथ में लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल राजस्थान सिविल पुलिस चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्ध सैनिक बल होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों या कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नही होगा। परन्तु वृद्धजन, विशेष योग्यजन एवं बीमार व्यक्ति जो लाठी के सहारे बिना नहीं चल सकते है, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। यह आदेश बैंक, एटीएम, बैंक की केश वेन, पैट्रोल पम्प, औद्योगिक क्षेत्र तथा टोल नाके पर नियमानुसार नियुक्त सशस्त्र गार्ड पर लागू नही होगा।

राष्ट्रीय रायफल एसोशियन के सदस्य खिलाडियों पर, जिनके द्वारा पशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है या किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया जा रहा है पर लागू नहीं होगा। गंगापुर सिटी जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति गंगापुर सिटी जिले की सीमा में उपरोक्त किस्म के हथियारी को अपने साथ नहीं लायेगा ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा।

कोई भी संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जायेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यन्त्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिसने यातायात व्यवस्था जन व्यवस्था एवं जन शान्ति विक्षुब्ध हो यह प्रतिबंध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही कोई ऐसा भाषण या उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही किसी एम्पलीफायर रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-विडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करायेगा और ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार के दौरान किसी अन्य के निजी जीवन के बारे में आपत्तिजनक भाषण, प्रचार-प्रसार अवांछित टीका टिप्पणी नहीं करेगा और न ही करवायेगा।

इन्टरनेट तथा सोशल मिडिया यथा फेसबुक, ट्विट्टर, व्हाट्सऐप, यू-ट्यूब (Facebook, Twitter, WhatsApp, You tube) आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार संबंधी संदेश प्रसारित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण नहीं करेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगायेगा और न ही सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों का विरूपण करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही अन्य किसी को सेवन करवायेगा अथवा न ही मदिरा सेवन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रसार हेतु वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा और न ही करवायेगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा और न ही करवायेगा।

मंदिरों, मस्जिदों, गिरीजाघरों, गुरुद्वारों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दो सो मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सैलफोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों व अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

मतदान के दिवस मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्र तक ले जाने तथा वहां से वापिस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी मतदाता को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के उसके विधिक अधिकार के प्रयोग में किसी प्रकार से बाधा नहीं डालेगा। मतगणना समाप्ति पर विजेता प्रत्याशी द्वारा किसी भी प्रकार के विजयी जुलूस, सभा, रैली पर पूर्णतयः प्रतिषेध होगा।

इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा। उक्त आदेश की पालना करवाये जाने का उत्तरदायित्व जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट का होगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव न होने के कारण एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर गंगापुर सिटी जिले के मुख्य-मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। यह आदेश 16 मार्च 2024 को रात्रि 8.00 बजे से तत्काल लागू होकर प्रभावशील रहेगा| उन्होंने बताया कि यह आदेश 16 मार्च 2024 को जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।


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