दुष्कर्मियों का जमानत प्रार्थना खारिज

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बौंली, बामनवास। सवाई माधोपुर परिवार एवं पोक्सो न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में नाबालिगो का अपहरण कर छेड़छाड़ व अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने एवं दुष्कर्म करने के मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दी। विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि नाबालिग पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने एवं दुष्कर्म करने के आरोपी हितेश कुमार बैरवा निवासी ढींगला थाना मानटाउन सवाई माधोपुर का जमानत प्रार्थना पत्र खरिज कर दिया गया है आरोपी को पुलिस ने अनुसंधान के बाद 17 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था दूसरे मामले में नाबालिग का अपहरण करने के आरोपी विकास कुमार मीणा निवासी चिमनपुरा थाना लालसोट जिला दोसा का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी को 3 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया था तीसरी अन्य मामले में नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर छेड़छाड़ करने के आरोपी अशोक कुमार मीणा निवासी इंदावा थाना लालसोट जिला दोसा का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है गिरफ्तार तीनों आरोपी अभी न्यायिक अभिरक्षा में है।


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