अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों की जमानत खारिज

Support us By Sharing

 बौंली, बामनवास।  सवाई माधोपुर परिवार व पोक्सो न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में नाबालिगों का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया‌। विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के दो अलग-अलग थानो में दर्ज मामलों में पीड़िता के पिता ने 4 मई 2022 को मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि आज सुबह मेरे भाई का फोन आया तो उसने बताया कि आपकी लड़की घर से लापता है मैंने उसे सभी जगह तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली मेरी बेटी की जन्म तिथि 5, 8, 2008 है मुझे अंदेशा है कि मेरे परिवार में बारात में आए कुछ लोग उसे बहला फुसलाकर अपहरण कर लेगए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी जलधारी गुर्जर निवासी डीडवाडा थाना मलापना डूंगर को 3 जून 2022 को गिरफ्तार न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। एक अन्य दूसरे मामले में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कर बताया था कि 9 अप्रैल 2024 को प्रार्थी व परिजन खेत पर कार्य करने गए थे आरोपी ने मौका देखकर रात करीब 10:30 बजे मेरी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर जबरन बाइक पर अपहरण कर लेगए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी दिलराज मीणा को 13 अप्रैल 2024 को एवं दूसरे आरोपी दीपक मीणा को 25 मई 2024 को निवासी पीलूखेड़ा थाना मित्रपुरा को गिरफ्तार कार्यालय में चालान पेश किया तब से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।


Support us By Sharing
error: Content is protected !!