सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व अन्य के विरूद्ध

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11 लाख 70 हजार 700 रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश पारित

सवाई माधोपुर, 1 जुलाई। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने दीवानी वाद रमेशी बनाम सहायक अभियंता में प्रतिवादीगण सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भाडौती व अन्य के विरूद्ध 11 लाख 70 हजार 700 रूपये व 13 जुलाई, 2022 से तावसूली 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से मृतक के परिजनों को दिलाने का आदेश पारित किया है।
जिला न्यायालय के प्रोटोकोल कम प्रशासनिक अधिकारी प्रवीण कुमार शर्मा ने बताया कि वादीगण रमेशी व अन्य ने प्रतिवादीगण से उनकी लापरवाही की वजह से हुई मृत्यु के कारण क्षतिपूर्ति दिलाने बाबत् इस आशय का दावा प्रस्तुत किया था कि मृतक रूपसिंह ग्राम गंभीरा 3 जुलाई, 2020 को शाम 7ः30 से 8 बजे के मध्य अपने खातेदारी के खेतों पर अमरूदो मे पानी दे रहा था। मृतक के खेत में लगे ट्रांसफार्मर के पास में जो विद्युत सप्लाई की लाईन, बिजली विभाग की जा रही थी, उसमे तकनीकी खराबी के वजह से ज्यादा करंट आने से बिजली के पोल व ट्रांसफार्मर मे भी अचानक ज्यादा करंट दौड गया, जिसके कारण मृतक रूपसिंह जैसे ही पोल के पास से गुजरा तो पोल में रूपसिंह के करंट आ गया और वहीं गिर गया। जिसे राजकीय सामान्य चिकित्सालय मे भर्ती कराया लेकिन दूसरे ही दिन 4 जुलाई, 2020 को उसकी मृत्यु हो गयी। जिस पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने प्रतिवादीगण की गफलत, घोर लापरवाही और विद्युत लाईन की सही देखभाल नही करना मानते हुए 11 लाख 70 हजार 700 रूपये व ब्याज मृतक के आश्रितों को दो माह के भीतर रकम अदा करने का आदेश पारित किया।


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