प्रयागराज।दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अन्तर्गत जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी के रूप में जिला प्रोबेशन अधिकारी को नियुक्त किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम नियमावली, 1999 की धारा 10 के अनुसार विवाह में पक्षकारों द्वारा उपहारों की सूची को प्रस्तुत करना-किसी विवाह में पक्षकारों या माता-पिता में से कोई या उनमे से किसी के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को विवाह के दिनांक के एक माह के भीतर दहेज प्रतिषेध (वर-बधू भेट सूची) नियम, 1985 के अनुसार दी गयी उपहारों की सूचना जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी को देना होता है। जनपद में होने वाले समस्त विवाहों (पंजिकृत व अपंजिकृत) में दोनो पक्षों की ओर से उपहारों की हस्ताक्षरित सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, प्रयागराज मेें विवाह के दिनांक से एक माह के भीतर अवश्य जमा कराया जाये।इसके अतिरिक्त यह भी सूचित करना है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेना, देना या उकसाना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए पॉच साल तक की सजा अथवा 15 हजार रूपये जुर्माना का प्रावधान है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग पर 06 माह से 02 वर्ष तक की जेल तथा 10 हजार रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है। दहेज से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, विकास भवन परिसर, प्रयागराज में सम्पर्क कर अथवा दूरभाष नं0 0532-3536563, 3536557 में सम्पर्क कर किया जा सकता है।