Bharatpur : नाबालिक का अपहरण कर हथियार के बल पर किया दुष्कर्म न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सुनाई सजा

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नाबालिक का अपहरण कर हथियार के बल पर किया दुष्कर्म न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सुनाई सजा

भरतपुर- की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने एक दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया है। दो भाइयों ने अपनी मां के साथ शौच के लिए जा रही एक 15 साल की नाबालिग को किडनेप कर लिया, और पूरी रात उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह नाबालिग ने घर आकर अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया।

घटना 20 अक्टूबर 2017 मैं सीकरी थाना अंतर्गत की है, रात करीब 8 बजे एक 15 साल की नाबालिग अपनी मां के साथ शौच के लिए जा रही थी। तभी गांव के ही लखविंदर और उसका भाई निर्मल एक बाइक पर आये। दोनों के पास कट्टे थे। उन्होंने नाबालिग को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। नाबालिग की मां ने दोनों भाइयों का विरोध किया तो, दोनों भाइयों ने नाबालिग की मां को धक्का दे दिया। जिससे वह घायल हो गई।नाबालिग के किडनैप होने के बाद महिला ने घर आकर अपने परिजनों को बताया। जिसके बाद नाबालिग के परिजन दोनों भाइयों के घर पहुंचे, और उन्हें घटना के बारे में बताया। जिसके बाद सुबह 10 बजे नाबालिग घर आ गई। घर आकर नाबालिग ने घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया की, दोनों भाई उसे नटकपुर ले गए थे। जहां दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया। नाबालिग के शरीर पर खरोंच के निशान भी थे। जिसके बाद 21 अक्टूबर 2017 को नाबालिग के परिजनों ने सीकरी थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले की जांच की, और निर्मल को मामले में आरोपी नहीं पाया गया।

P.D. Sharma


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