नाबालिग पीड़िताओं का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी रमेश पुत्र कैलाश माली निवासी जमूलखेड़ा को 363ipc के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार अर्थदण्ड , 366ipc के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास व बीस हजार अर्थदंड , 342 ipc के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार अर्थदंड , 11/12 पोक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार अर्थदंड , 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास व चालीस हजार अर्थदंड , 3/4 (2) पोक्सो एक्ट के तहत बीस वर्ष का कठोर कारावास व चालीस हजार अर्थदण्ड से व हरिकेश पुत्र हनुमान माली निवासी जमूलखेड़ा पुलिस थाना कोतवाली को 363 ipc के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार अर्थदण्ड , 366ipc के तहत पाँच वर्ष का कठोर कारावास व बीस हजार अर्थदण्ड , 342ipc के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार अर्थदण्ड , 11/12पोक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार अर्थदण्ड , व 3/4(2)पोक्सो एक्ट के तहत बीस वर्ष के कठोर कारावास व चालीस हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया