त्रिनेत्र गणेश मेले में भण्डारा संचालन के लिए बैठक आयोजित

Support us By Sharing

सुरक्षा एवं स्वच्छता की थीम पर होगा त्रिनेण गणेश मेला का भव्य आयोजन

सवाई माधोपुर, 4 सितम्बर। रणथम्भौर त्रिनेत्र गणेश जी का तीन दिवसीय मेला 6 से 8 सितम्बर, 2024 तक आयोजित किया जाएगा। मुख्य मेला 7 सितम्बर को होगा। मेले में भण्डारा संचालकों के साथ जिला कलक्टर डॉं खुशाल यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को बैठक आयोजित हुई।
जिला कलक्टर ने कहा कि भण्डारा संचालकों को अपने-अपने भण्डारों कम से कम तीन-तीन डस्टबिन रखने के साथ ही 5 सफाई कर्मी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने भण्डारा संचालकों को रोड़ पर आमने-सामने भण्डार नहीं लगाने के निर्देश दिए ताकि भीड़ के कारण श्रद्धालुओं को आवागमन में असुविधा नहीं हो। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा गंदगी फैलाने वाले भण्डार संचालकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने सभी भण्डारा संचालकों को भोजन प्रसादी बनाने में उच्च गुणवत्ता की खाद्य सामग्री का उपयोग करने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सफाई की उत्तम व्यवस्था करने वाले प्रथम तीन भंडारा संचालकों को जिला प्रशासन की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक भण्डारा संचालक को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था करनी होगी। यह भी सुनिश्चित करे कि आवंटित परिसर व आसपास किसी भी प्रकार की गन्दगी नहीं फैले इसके लिये आयोजक भण्डारे के पास ही ड्रम लगाकर कचरा संग्रहण करेंगे तथा उसकी निगरानी के लिये पांच वॉलिन्टियर / मजदूर मय रिफ्लेक्ट जैकेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे तथा कचरा पात्र (ड्रम) भर जाने पर समय समय पर खाली करवाया जावे। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चो का नियोजन पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। पॉलीथीन कैरी बैग्स एवं प्लास्टिक के बर्तन, गिलास व प्लास्टिक का अन्य सभी प्रकार कटलेरी व सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रतिबंधित सामान काम में नही लिया जावे। भण्डारा हेतु परिसर की व्यवस्था मुख्य सडक से 20-25 फीट की दूरी पर की जाये। भण्डारा दीवार से सटाकर लगवाया जावे। सफाई हेतु कचरा पात्र रखवाकर उसे समय समय पर खाली करवाने की व्यवस्था निश्चित रूप से करवानी होगी एवं भण्डारे पर सफाई की अपील हेतु 1 बैनर लगवाना होगा। भण्डारा स्थल पर डीजे साउण्ड के उपयोग पर पूर्णतय प्रतिबंध रहेगा एवं सफाई हेतु माईक से नियमित अनाउन्समेन्ट करवाया जायेगा। भण्डारा स्थल पर कॉमिर्शियल गैस सिलेण्डर का ही उपयोग किया जाना होगा। आवंटित परिक्षेत्र में यदि किसी प्रकार की दुर्घटना/अव्यवस्था होती है तो उसके लिये आयोजक स्वयं जिम्मेदार होगा। दूध से बने खाद्य पदार्थ लम्बे समय तक न रखे जावे। भण्डारा में काम ली जाने वाली खाद्य सामग्री रसद विभाग या खाद्य निरीक्षक से सेम्पलिंग करवाकर ही काम में ली जावे। दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर अमानता राशि जब्त की जायेगी। साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओ से संबंधित ऑडियो क्लिप प्रत्येक भण्डारा संचालक को बजवानी होगी। ऑडियो क्लिप नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर जगदीश आर्य , जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीणा, एसडीएम मेला प्रभारी अनिल कुमार चौधरी, विकास अधिकारी डॉ सरोज बैरवा , पूर्व उपसभापति राजेश गोयल, अभिनव योगी सहित अन्य भण्डारा उपस्थित रहे।


Support us By Sharing
error: Content is protected !!