उज्ज्वला योजना में जिले के 1लाख36हजार942 परिवार लाभान्वित होंगे

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सवाई माधोपुर, 10 सितम्बर। मुुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट घोषणा 2024- 25 की क्रियान्वित करते हुए राजस्थान में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना व चयनित बीपीएल परिवारों के साथ-साथ प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से जुड़े परिवारों को राज्य सरकार 1 सितंबर, 2024 से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 450 रूपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। सरकार ने बजट में बीपीएल और उज्जवला कनेक्शन धारियों के साथ एनएफएसए परिवारों (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना) को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। यह योजना तहत 1 सितम्बर से सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू हो गई है।
जिले में 1 लाख से अधिक परिवार होंगे लाभान्वित:- जिला रसद अधिकारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि योजना के तहत सवाई माधोपुर जिले के 1 लाख 36 हजार 942 परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक योजना के पात्र (उज्जवला, बीपीएल, एनएफएसए) परिवार को प्रतिमाह 1 सिलेंडर अर्थात 12 सिलेंडर सालाना 450 रुपए में दिए जाएंगे। पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर निर्धारित राशि जमा कर गैस एजेंसी से डिलीवरी प्राप्त करने पर 450 रुपए से अधिक भुगतान की गई अंतर राशि परिवार के मुखिया के जनाधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा जमा करवाई जाएगी।
पंजीकरण की प्रक्रिया:- रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनके द्वारा ई-केवाईसी करवाई जा चुकी है। ऐसे परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने राशन कार्ड को एलपीजी आईडी व जनाधार से सीडिंग करवाने के बाद ही सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो पाएगा।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में सीडिंग का कार्य ई-मित्र व उचित मूल्य दुकानों पर स्थापित पॉश मशीन के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता को नजदीकी ई-मित्र या उचित मूल्य दुकानों पर जाकर एलपीजी आईडी व जनाधार से सीडिंग करवा सकता है। उपभोक्ता द्वारा जिस माह में सीडिंग का कार्य करवाया जाएगा उसी माह से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ देय होगा।
ओटीपी अनिवार्य होना जरूरी: – उन्होंने बताया कि जिन पात्र परिवारों को सब्सिडी का सिलेंडर देना है, उनके लिए सिलेंडर की डिलवरी लेते समय गैस कनेक्शन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी प्राप्त करना अनिवार्य किया जाना जरूरी है। जिससे पात्र परिवारों को ही सब्सिडी का सिलेंडर मिल सके।


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