वार्ड 5 और 9 में डोर-टू-डोर सर्वे जारी, 8 परिवारों के 42 सदस्यों ने स्वेच्छा से छोड़ा लाभ, 25 परिवारों के 81 सदस्यों को नोटिस
बौंली। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने और पात्र परिवारों तक सरकारी सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से बौंली कस्बे के वार्ड संख्या 5 और 9 में घर-घर सर्वे किया जा रहा है। अभियान के दौरान निष्कासन श्रेणी में आने वाले परिवारों को स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं, अन्य अपात्र पाए गए परिवारों को नियमानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
8 परिवारों के 42 सदस्यों ने स्वेच्छा से छोड़ा लाभ
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, दोनों वार्डों में अब तक 8 परिवारों के 42 सदस्यों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया है। इसके अलावा 25 परिवारों के 81 सदस्यों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
सर्वे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। विभाग की टीम घर-घर जाकर लाभार्थियों की स्थिति की जानकारी जुटा रही है।
इन श्रेणियों में आने वाले परिवार अपात्र
बौंली के प्रवर्तन निरीक्षक कीर्तेश मीना ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के निर्धारित निष्कासन मानदंडों के अनुसार शहरी क्षेत्र में निम्न श्रेणियों में आने वाले परिवार योजना के लाभ से बाहर किए जाने की श्रेणी में आते हैं:
- एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक आय वाले परिवार।
- चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार।
- सरकारी कर्मचारी वाले परिवार।
- एक लाख रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले परिवार।
- नगर पालिका क्षेत्र में 1,500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्के आवास वाले परिवार।
- निर्धारित लघु कृषक श्रेणी से अधिक कृषि भूमि रखने वाले परिवार।
प्रवर्तन निरीक्षक के अनुसार, सर्वे के दौरान निर्धारित मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों की पात्रता की जांच की जा रही है।
लाभ नहीं छोड़ने पर हो सकती है वसूली
कीर्तेश मीना ने बताया कि अपात्र परिवारों की पहचान के लिए डोर-टू-डोर सर्वे आगे भी जारी रहेगा। अपात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवारों से स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ने की अपील की जा रही है।
उन्होंने बताया कि यदि अपात्र परिवार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार योजना का लाभ नहीं छोड़ते हैं, तो नियमानुसार उन्हें वितरित खाद्यान्न की 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की कार्रवाई की जा सकती है।
पात्र जरूरतमंद परिवारों तक लाभ पहुंचाने की अपील
प्रवर्तन निरीक्षक ने आमजन से अपील की कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल पात्र परिवार ही प्राप्त करें। अपात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवार स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़कर पात्र जरूरतमंद लोगों तक सरकारी सहायता पहुंचाने में सहयोग करें।
बौंली के वार्ड 5 और 9 में चल रहे सर्वे के तहत अब आगे की कार्रवाई विभागीय जांच और निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी।
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Sawai Madhopur, Rajasthan
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