अब्दुल्ला आजम को रामपुर से भेजा गया हरदोई जेल कोर्ट ने सुनाई थी 7 साल की सजा


अब्दुल्ला आजम को रामपुर से भेजा गया हरदोई जेल कोर्ट ने सुनाई थी 7 साल की सजा

हरदोई। दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद से रामपुर जेल में बंद पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को हरदोई जिला कारागार में भेजा गया है। रविवार सुबह 8:15 बजे अब्दुल्ला रामपुर पुलिस की सुरक्षा में हरदोई जिला कारागार लाया गया।अब्दुल्ला को हरदोई लाने के दौरान रास्ते में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे।गौरतलब है कि रामपुर की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के पांच साल पुराने मामले में इसी बुधवार को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई गई। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के 2019 के मामले में आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया और अधिकतम सात साल की सजा सुनाई।सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने उनको जेल भेजने के आदेश कर दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने उनको रामपुर जेल में भेजा था।शुरू से ही यह आशंका जाहिर की जा रही थी कि तीनों को दूसरे जिले की जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर जेल प्रशासन तक अपनी रिपोर्ट भेज चुका था। शनिवार की रात में आजम और अब्दुल्ला को रामपुर से बाहर भेजने का आदेश पुलिस प्रशासन को मिल गया।


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