जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, उपभोक्ता अफवाहों पर ध्यान न दें


जिला कलक्टर ने गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर आपूर्ति व्यवस्थाएं जांची

सवाई माधोपुर।पंकज शर्मा। वर्तमान में मध्यपूर्व एशिया में युद्ध की परिस्थितियों के मद्देनज़र भारत सरकार द्वारा गैस आपूर्ति संबंधी नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कलक्टर काना राम ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति नियमित रूप से जारी रहेगी तथा आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं है।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले की सभी गैस एजेंसियों के पास घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को बुकिंग के अनुसार नियमित रूप से गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में जिले में गैस आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों, अन्नपूर्णा रसोईयों, छात्रावासों तथा स्कूलों में मिड-डे-मिल योजना के लिए गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है।

उपभोक्ताओं को निर्बाध गैस सिलेंडरों आपूर्ति और गोदामों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश

इसी क्रम में जिला कलक्टर ने गुरूवार को जिले की विभिन्न गैस एजेंसियों के गोदामों का निरीक्षण कर आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विनायक इंडियन गैस एजेंसी (इंदिरा कश्लोनी), रेणु इंटरप्राइजेज इंडियन गैस एजेंसी गोदाम तथा रणथम्भौर गैस एजेंसी (हिंदुस्तान पेट्रोलियम) के गोदामों में गैस स्टश्क, आपूर्ति व्यवस्था और वितरण प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि सभी गोदामों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर 24 घंटे निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के बाद समय पर होम डिलीवरी उपलब्ध कराई जाए।

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कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण पर होगी कड़ी कार्रवाई

जिला रसद अधिकारी रामभजन मीना ने बताया कि यदि किसी गैस एजेंसी संचालक अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण, कालाबाजारी या व्यावसायिक उपयोग किया जाता पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध एलपीजी ऑर्डर-2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी, अवैध संग्रहण, कालाबाजारी या अवैध रीफिलिंग की रोकथाम के लिए जिला कलक्टर के निर्देशानुसार प्रवर्तन जांच दल का गठन कर सभी जगहों पर जांच की जा रही है।

गैस बुकिंग में न्यूनतम 25 दिन का अंतराल आवश्यक

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए गैस बुकिंग के बीच न्यूनतम 25 दिनों का अंतराल निर्धारित किया गया है। उपभोक्ता निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद ही गैस सिलेंडर की बुकिंग कराएं, ताकि वितरण व्यवस्था सुचारु बनी रहे और किसी प्रकार की असुविधा न हो।

समस्या होने पर इन नंबरों पर करें संपर्क

घरेलू गैस सिलेंडरों के वितरण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर उपभोक्ता जिला रसद कार्यालय के कंट्रोल रूम (07462-294515) पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की हेल्पलाइन 181 तथा खाद्य विभाग की हेल्पलाइन 14435 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
जिला कलक्टर ने आमजन से अपील की है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए घबराकर या अनावश्यक रूप से बुकिंग न करें तथा एलपीजी सिलेंडरों का अनावश्यक भंडारण न करें। किसी भी प्रकार के भ्रामक संदेश या अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि जिले में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति निरंतर एवं निर्बाध रूप से जारी है।


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