आवश्यक सेवाओं की सप्लाई बनाये रखने एवं हिट एंड रन के प्रावधानों के बारें में की समझाइश

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आवश्यक सेवाओं की सप्लाई बनाये रखने एवं हिट एंड रन के प्रावधानों के बारें में की समझाइश

सवाई माधोपुर 3 जनवरी। जिले में अति आवश्यक सेवाओं की सप्लाई बनाए रखने एवं हिट एंड रन अधिनियम के नवीन प्रावधानों के संबंध में निजी बस मालिकों, ट्रक यूनियन, रोडवेज, ऑटो यूनियन एवं गैस एजेंसी संगठन, पेट्रोल पंप संगठन के पदाधिकारियों की बैठक अतिरिक्त जिला कलक्टर जीतेन्द्र सिंह नरूका की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कहा कि वाहन चालकों की हड़ताल से अति आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं हो, वाहन चालकों को दंड संहिता के नवीन प्रावधानों के बारे में हो रही गलतफहमी को दूर कर सभी संगठन उन्हें वास्तविक जानकारी बताएं। उन्होंने कहा कि दंड संहिता के नवीन प्रावधानों का उद्देश्य हिट एंड रन के मामलों पर अंकुश लगाना है तथा वाहन चालकों को सुरक्षा प्रदान करना है। किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के समय नागरिक को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाना, पुलिस व प्रशासन को सूचना देना कानून के साथ-साथ नैतिक दायित्व भी बनता है, यह सब नवीन प्रावधान में शामिल किया गया है।
उन्होंने सभी संगठनों से आव्हान किया कि वाहन चालकों की गलतफहमी को दूर कर अति आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने पेट्रोल पंप, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, दूध, सब्जी एवं फल सप्लाई करने वाले वाहनों को बिना वजह नहीं रोकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों में जो भ्रांति फैली हुई है उसे दूर कर सभी संगठन नवीन कानून के बारे में लोगों को जागरुक करें।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा की नवीन कानून में वाहन चालकों को भी सुरक्षा मिलेगी, दुर्घटना की स्थिति में उन्हें इलाज के साथ सुरक्षा तथा मृत्यु की स्थिति में परिजनों को सहायता मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि नवीन कानून में मॉब लिंचिंग का भी प्रावधान किया गया है जिसमें वाहन चालकों के साथ दुर्घटना की स्थिति में मारपीट करने वाले भी दोषी माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि नवीन कानून नागरिकों के साथ वाहन चालकों के हित में भी हैं इससे आने वाले समय में आकस्मिक दुर्घटना के समय पूरी जांच के बाद ही हिट एंड रन में दोषी पाए जाने पर कार्यवाही का प्रावधान है। बिना वजह किसी भी वाहन चालक के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, पुलिस जांच के बाद न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इसमें वाहन चालक को भीड़ द्वारा मारपीट करने पर ड्राइवर की सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है।
बैठक में जिला रसद अधिकारी ज्ञानचन्द, जिला परिवहन अधिकारी दया षंकर गुप्ता, सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष अतीक अहमद, बस ऑपरेटर्स, ट्रक ऑपरेटर्स सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


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