जागरूकता शिविर का किया आयोजन


लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रन’ (एलएसयूसी) सदस्यों द्वारा पुलिस थाना बहरावंडा कलां में जागरूकता शिविर का आयोजन कर दी कानूनी जानकारी

सवाई माधोपुर| राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के आदेश अनुसार पुलिस थाना बहरावंडा कलां में एलएसयूसी के तत्वावधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रन’ (एलएसयूसी) सदस्य अधिकार मित्र दिनेश कुमार बैरवा ने बताया है कि शिविर का आयोजन यूनिट सदस्य पैनल अधिवक्ता हरिलाल बैरवा की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई ‘नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं) स्कीम 2024’ के संबंध में जानकारी दी गई। शिविर में पैनल अधिवक्ता रमेश चन्द्र तेहरिया ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए रालसा जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ‘लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रन’ (एलएसयूसी) का गठन किया गया है। जिसके तहत नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं व उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2015 अंतर्गत विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता हरिलाल बैरवा ने बताया कि बालक देश का भविष्य व राष्ट्र की धरोहर है। आज का बालक आने वाले कल का नागरिक होकर राष्ट्र का निर्माता होगा। यही कारण है कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत के संविधान व कानूनों में उन्हें कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं और उनके हितों को संरक्षण प्रदान किए गए हैं साथ ही उन्होंने बच्चों के अपराध के सामाजिक व आर्थिक कारण बताये तथा उन कारणो से स्वयं को कैसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सामाजिक शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति में समाज की समृद्वि निहित है। पीएलवी संजीविका सोनी ने बाल संरक्षण को लेकर बल दिया एवं बाल हितैषी योजना का लाभ दिलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने पालनहार योजना सहित विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी देते हुए आवश्यकता वालें बच्चों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करने की अपील की। एलएसयूसी यूनिट सदस्य दिनेश कुमार बैरवा ने बताया कि बच्चों के प्रारम्मिक वर्ष उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते है 0 से 6 वर्ष तक आते-आते बच्चों में ज्ञानात्माक, मनौवैज्ञानिक भावनाओं की जडें मजबूत होती है। भारतीय संविधान द्वारा 06 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता बनाये रखने हेतु प्रेरित किया। साथ ही बच्चों नालसा हेल्पाईन नंबर 15100, चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 एवं 100 आदि डायल नंबरों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया है कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों एवं अभिभावकों को बच्चों के अधिकारों के प्रति सजग करना और उन्हें यह समझाना था कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कैसे मदद ली जाये इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी साथ ही सायबर अपराध एवं ठगी से सुरक्षा के बारें में बताते हुए सायबर क्राइम से सजगता एवं जागरूकता से ही बचा जा सकता है। लोग लालच एवं जल्द अमीर बनने के कारण साइबर ठगी कर रहे हैं ओर आमजन डर के कारण उनका शिकार बन रहे हैं। साइबर क्राइम एवं ठगी से संबंधित मामलों की हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने हेतु प्रेरित किया गया। यूनिट सदस्यों ने शिविर में नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015, नालसा (आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015, नालसा (मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2024, नालसा (आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2010 तथा राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, थाना स्टाफ, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक एवं सामाजिक लीडर्स आदि उपस्थित रहे।


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