एलएसयूसी सदस्यों द्वारा महिला पुलिस थाना में जागरूकता शिविर का आयोजन


सवाई माधोपुर 25 फरवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार महिला पुलिस थाना में एलएसयूसी के सदस्यों द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रन (एलएसयूसी) सदस्य अधिकार मित्र दिनेश कुमार बैरवा ने बताया कि शिविर का आयोजन यूनिट सदस्य पैनल अधिवक्ता हरिलाल बैरवा की अध्यक्षता एवं पुलिस निरीक्षक भोजाराम के सानिध्य में किया गया। जिसमें बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं) योजना 2024 के संबंध में जानकारी दी गई।
शिविर में पैनल अधिवक्ता हरिलाल बैरवा ने बताया कि बालक देश का भविष्य व राष्ट्र की धरोहर है। आज का बालक आने वाले कल का नागरिक होकर राष्ट्र का निर्माता होगा। यही कारण है कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत के संविधान में उन्हें कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं और उनके हितों को संरक्षण प्रदान किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बच्चों के अपराध के सामाजिक व आर्थिक कारण बताकर अपराधों से दूर रहने के उपायों के संबंध में जानकारी प्रदान की।
उन्होंने कहा कि बच्चों की सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति में ही समाज की समृद्धि निहित है। अधिकार मित्र मुकेश कुमार शर्मा ने बाल संरक्षण को लेकर बल दिया एवं बाल हितैषी योजना का लाभ दिलाने में सहयोग करने की अपील की एवं रिंकी सैन ने पालनहार योजना सहित विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी दी। अधिकार मित्र मगनलाल मीणा एवं धनराज मीना ने आवश्यकता वालें बच्चों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करने की अपील की।
उन्होंने नालसा हेल्पाईन नंबर 15100, चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 एवं अन्य हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। साथ ही साइबर अपराध एवं ठगी से सुरक्षा के उपायों के संबंध में अवगत करवाया गया। साइबर अपराध एवं ठगी से संबंधित मामलों की हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने हेतु प्रेरित किया गया।
साथ ही यूनिट के सदस्यों द्वारा नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015, नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 तथा नालसा (एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2016 के बारे में जानकारी दी गई।


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