जिला कारागृह में जागरूकता शिविर आयोजित


सवाई माधोपुर, 10 जनवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा अध्यक्ष व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार नालसा द्वारा संचालित मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2024 के संबंध में शुक्रवार को जिला कारागृह सवाई माधोपुर में मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के संबंध में गठित लीगल सर्विसेज यूनिट मनोन्याय के सदस्यों द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।

आयोजित जागरूकता शिविर की अध्यक्षता वीरेन्द्र कुमार वर्मा, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल (न्याय रक्षक) द्वारा की गई। न्याय रक्षक वीरेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा उपस्थित आमजन, कारागृह स्टाफ को मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को प्राप्त कानूनी अधिकारों एवं उनके लिए संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई ।
जागरूकता शिविर में यूनिट के सदस्य पैनल अधिवक्ता नंदकिशोर बैरवा, चिरंजीलाल बैरवा तथा अधिकार मित्र मुकेश कुमार शर्मा, रिंकी सैन, गिर्राज रैगर ने उपस्थित आमजन एवं जेल स्टाफ को मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों की सभी कानूनी कार्यवाही में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रतिभागियों के रूप में प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनो, योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए सरकारी संस्थाओं और विभागों, गैर सरकारी संगठनो और विश्वविद्यालयों आदि के साथ सहयोग करने आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
साथ ही यूनिट के सदस्यों द्वारा बंदियों के कानूनी अधिकारों, उनके लिए संचालित योजनाओं, निशुल्क विधिक सहायता, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, प्रिजन लीगल एड क्लीनिक आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।


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