जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में हुआ पोश एक्ट के संबंध में जागरूकता शिविर का आयोजन


सवाई माधोपुर |राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार समीक्षा गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा सखी वनस्टॉप सेन्टर सवाई माधोपुर में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम ‘पोश एक्ट’ 2013 के संबंध में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
सचिव समीक्षा गौतम ने उपस्थित महिलाओं को बताया कि पोश एक्ट का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को रोककर महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित, गरिमापूर्ण, उत्पीड़न मुक्त वातावरण उपलब्ध करवाना है। किसी विभाग, संगठन, संस्था, कार्यालय, कम्पनी, अस्पताल तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के अन्य कार्यस्थलों पर छेड़छाड, अनुचित शारीरिक स्पर्श, अश्लील मौखिक टिप्पणी की शिकार महिलाओं की सुरक्षा हेतु पोश एक्ट को लागू किया गया है। कार्यस्थलों पर कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा एवं उनकी लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण के लिये प्रत्येक कार्यस्थल पर आंतरिक परिवाद समिति तथा सम्पूर्ण जिले के लिए जिला कलेक्ट्रेट स्तर पर एक स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाना आवश्यक है।

सचिव समीक्षा गौतम द्वारा उपस्थित महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत के आवेदन की प्रक्रिया, शिकायत की जांच के दौरान की जाने वाली कार्यवाही, लैंगिक उत्पीड़न की शिकार महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से विवाद का निस्तारण, लैंगिक उत्पीड़न के मामलें में प्रतिकर राशि का भुगतान, लैंगिक उत्पीड़न के मामले में दोषी को मिलने वाली सजा, लैंगिक उत्पीड़न की झूठी शिकायत करने, गलत एवं कूटरचित दस्तावेज पेश करने पर महिला के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाही के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर पर अधिकार मित्र मुकेश कुमार शर्मा, रिंकी सैन तथा सखी वनस्टॉप सेन्टर की केन्द्र प्रबंधक हिना सिंह, परामर्शदाता तनु जैन, मनोसामाजिक परामर्शदाता सुनिता गौतम, आईटी वर्कर शिप्रा जैन, सहायिका काजल खंगार उपस्थित रहे।


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