बाहुबली विजय मिश्रा को 15 साल की सजा व एक लाख का ठोका जुर्माना

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बाहुबली विजय मिश्रा को 15 साल की सजा व एक लाख का ठोका जुर्माना

भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को सामूहिक दुष्कर्म मामले में 15 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है तथा अर्थ दंड अदा ना करने पर 3 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है। तथा धारा 506 भारतीय दंड विधान में 2 वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया गया है तथा अर्थ दंड अदा ना करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है।शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्र को दोषी करार दिया था। पूर्व विधायक के बेटे विष्णु मिश्रा और नाती ज्योति उर्फ विकास मिश्रा साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हो गए थे।

जानें क्या है मामला
रिश्तेदार की संपति हड़पने के मामले में पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा समेत कुनबे के छह सदस्यों पर जुलाई 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के सागर से विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया गया।विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद वाराणसी की एक गायिका ने पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा और उनके बेटे विष्णु मिश्रा,पोते विकास मिश्रा पर सामूहिक दुष्कर्म और धमकी देने का मामला अक्टूबर 2020 में गोपीगंज थाने में दर्ज कराया गया था।आरोप था कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्रा ने सपा प्रत्याशी अपनी बेटी सीमा मिश्रा के चुनाव प्रचार के लिए गायिका को बुलाया था।फिर विजय मिश्रा ने अपने आवास पर गायिका के साथ दुष्कर्म किया।इसके बाद बेटे और पोते से गायिका को वाराणसी छोड़ने को कहा।फिर रास्ते में दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।इस मामले में लगभग तीन साल से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। एक सप्ताह पूर्व सुनवाई पूरी होने पर तीन नवंबर को सजा के फैसले की सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई थी। शुक्रवार को सजा को लेकर कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती संग सीओ, ज्ञानपुर थाने की पुलिस, क्राइम ब्रांच की टीम अलर्ट मोड में रही।


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